सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को भारत निर्वाचन आयोग के अभ्यर्थी के आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दलों द्वारा समाचार पत्र में प्रकाषन एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रसारण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। कलेक्टर श्री कुमार ने कहा कि चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याषियों को निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए फाॅर्म को पूर्ण रूपेण भरना होगा। आपराधिक पूर्ववृत्त, लंबित मामलों आदि की जानकारी अनिवार्य रूप से दर्ज करानी होगी। जो प्रत्याषी किसी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्हें अपने दल को अपने आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी देनी होगी। ऐसे मामलों का निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से वितरित किए जाने वाले समाचार पत्रों में घोषणा निर्धारित प्रपत्र सी-1 में प्रकाशित करेंगे। यह घोषणा अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख से मतदान होने की तारीख से कम से कम 2 दिन पहले कम से कम 3 अलग तारीख में प्रकाशित करनी होगी। यह घोषणा 12 फॉंट आकार में व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्र में उचित स्थान पर प्रकाशित की जानी चाहिए। टीवी चैनल में भी करना होगा प्रसारण - कलेक्टर ने बताया कि आपराधिक मामलों वाले ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए यह भी अपेक्षित कि उक्त घोषणा का तीन अलग अलग तारीखों में टीवी चैनल पर भी प्रसारण कराएँ। उक्त जानकारी का सम्बंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अनुस्मारक प्रपत्र सी-3 में दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को अपने निर्वाचन व्यय लेखा के साथ घोषणा के प्रसारण एवं प्रकाशन के सम्बंध में प्रतियाँ देनी होगी। राजनैतिक दलों से खड़े किए गए आपराधिक मामलों वाले अभ्यर्थियों को रिटर्निंग अधिकारी को यह सूचित करना होगा कि उन्होंने अपने राजनैतिक दल को अपने आपराधिक प्रकरण के बारे में सूचित कर दिया है। राजनैतिक दल भी करेंगे अभ्यर्थियों की आपराधिक स्थिति सार्वजनिक - जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया राजनैतिक दलों को अपनी वेबसाइट समेत समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में कम से कम तीन बार तीन अलग अलग तारीखों को दल से खड़े अभ्यर्थियों के आपराधिक मामलों की जानकारी प्रपत्र सी-2 में प्रकाशित एवं प्रसारित करेंगे। बिना लिखित अनुमति के निजी सम्पत्ति में नही करे प्रचार - पुलिस अधीक्षक तरूण नायक ने निजी सम्पत्ति के विरूपण के विषय पर जोर देते हुए कहा बिना सम्पत्ति स्वामी की लिखित अनुमति के प्रचार प्रसार नही करें। साथ ही उक्त अनुमति को सम्बंधित रिटर्निंग ऑफिसर तक अनिवार्य रूप से पहुँचाएँ। श्री नायक ने कहा कि प्रचार प्रसार के लिए सार्वजनिक सम्पत्तियों का विरूपण नहीं किया जा सकेगा। सभा स्थल में कार्यक्रम की समाप्ति के पष्चात् सभी प्रकार के प्रचार सामग्री हटाने की जिम्मेदारी आयोजक की होगी। यदि निर्धारित अवधि में प्रचार सामग्री नहीं हटाई गई तो कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। श्री नायक ने कहा कि रैली, सभा आदि का आयोजन तथा वाहन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग विधिवत अनुमति लेकर ही करें। व्यापारिक वाहनों ट्रक, बस, आटो आदि पर प्रचार सामग्री नहीं प्रदर्षित नहीं किये जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों का उपयोग राजनैतिक प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया जा सकेगा। कलेक्टर श्री कुमार ने कहा कि सभी प्रत्याषी विधानसभा निर्वाचन के लिए पृथक से खाता खोलेंगे तथा निर्वाचन संबंधी समस्त कार्याें के लिए उन्हीं खातों का उपयोग करेंगें। सभी प्रत्याषी अपने खर्चें की पूरी जानकारी निर्धारित प्रारूप में निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। कलेक्टर श्री कुमार ने नामनिर्देषन भरने संबंधी तिथियों एवं निर्देषों के विषय में विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा कि सभी राजनैतिक दल शांति एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने में अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। बैठक में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डी.पी. वर्मन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकान्त शर्मा, रिटर्निंग आफीसर चुरहट अर्पित वर्मा आई.ए.एस, सीधी के.पी. पाण्डेय, धौहनी ए.के. सिंह, सिहावल आर.के. सिन्हा एवं सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहें।