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सीधी: पंचायत की राशि डकारने वाले तत्कालीन सरपंच से होगी वसूली......कलेक्टर ने दिए आदेश

सीधी(ईन्यूज़ एमपी)जिला पंचायत सीईओ अवि प्रसाद द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए कलेक्टर दिलीप कुमार ने ग्राम पंचायत बारी जनपद पंचायत सीधी के तत्कालीन सरपंच रामलाल सिंह से मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के अंतर्गत 1.73 लाख की राशि के वसूली के आदेश जारी किए हैं I अधिनियम की धारा 92 तहत वसूली की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हैं I

वित्तीय वर्ष 2010-11 में ग्राम पंचायत बारी अंतर्गत स्वीकृत कार्यो के विरुद्ध 3.46 लाख रु. का अनुचित आहरण तत्कालीन सचिव हरिचरण एवं तत्कालीन सरपंच रामलाल सिंह द्वारा किया गया था I सचिव द्वारा वसूली योग्य राशि 1.73 लाख जमा की गई किंतु सरपंच द्वारा अपने हिस्से की वसूली योग्य राशि ग्राम पंचायत के खाते में जमा नहीं की गई जिसपर शासकीय राशि के गवन का दोषी पाए जाते हुए कलेक्टर ने वसूली के आदेश जारी किए हैं I

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