सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- दिनांक 16.02.2018 को समय 06:30 बजे ग्राम नकझरकला थाना बहरी अंतर्गत आरोपी अनिल पाण्डेय उम्र 33 वर्ष ने अपने अधिपत्य में बिना अनुज्ञा के 24 पाव देशी प्लेन शराब कीमत 1200 रूपये विक्रय हेतु रखा था। बहरी पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए अपराध क्र. 64/18 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 73/18 में शासन की ओर से पैरवी रामराज सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। परिणामस्वरूप न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी द्वारा धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत दोषी को 1700/- रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया। 2.इसीप्रकार एक अन्य प्रकरण में दिनांक 20.02.2018 को समय 02:30 बजे ग्राम नकझरकला थाना बहरी अंतर्गत आरोपी बैजनाथ केवट उम्र 45 वर्ष ने अपने अधिपत्य में बिना अनुज्ञा के 25 पाव देशी प्लेन शराब कीमत 1250 रूपये विक्रय हेतु रखा था। बहरी पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए अपराध क्र. 89/18 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 116/18 में शासन की ओर से पैरवी रामराज सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। परिणामस्वरूप न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी द्वारा धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत दोषी को 1250/- रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।