सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- 1. दिनांक 12.07.02 को दोपहर 03:00 बजे ग्राम टिकरी गोपद नदी के पास लोकमार्ग पर चालक छोटेलाल विश्वकर्मा पिता घोलई विश्वकर्मा निवासी सांडा थाना चुरहट ने बस क्रमांक सी.आ.ई.ई. 94 को उतावलेपन एवं लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की जिससे पुसई जायसवाल पिता डोलिया जायसवाल को टक्कर मारकर मृत्यु कारित की, जिसके संबंध में थाना मडवास में एफ.आई.आर. क्र. 104/02 पंजीबद्ध की जाकर विवेचना उपरान्त भादवि की धारा 304ए में चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 484/02 में शासन की ओर से श्री घनश्याम प्रजापति, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मझौली ने सशक्त पैरवी करते हुए चालक को दोषी प्रमाणित कराया, परिणाम स्वरूप माननीय न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली द्वारा चालक को 1000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं 01 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। 2. इसीप्रकार एक अन्य प्रकरण में दिनांक 20.07.18 को समय सुबह 10:00 बजे बहरी बाजार में ऑटोचालक जग्यभान साकेत पिता रामलाल साकेत उम्र 32 वर्ष निवासी तरका थाना बहरी ने ऑटो क्रमांक एम पी 53 आर 1512 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन एवं लापरवाही से चलाकर आहत गेंदउ केवट को टक्कर मारकर साधारण उपहति कारित किया, जिसके संबंध में थाना बहरी में एफ.आई.आर. क्र. 245/18 पंजीबद्ध की जाकर विवेचना उपरान्त भादवि की धारा 279, 337 में चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1610/18 में शासन की ओर से श्रीमती रीना सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी ने पैरवी की। परिणाम स्वरूप माननीय न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी द्वारा चालक को भादवि की धारा 279 में 1000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।