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सीधी: वन भूमि में अवैध कब्ज़ा पड़ गया भारी.........

सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- अभियुक्‍त ध्‍यान सिंह उम्र 42 वर्ष ग्राम मगरोहर ने वन भूमि में अवैध रूप से अतिक्रमण करने का अपराध कारित किया, उक्‍त मामले में वन विभाग द्वारा वन अधिनियम धारा 33(1)(ग) अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर न्‍यायालय रामपुर नैकिन में प्रस्‍तुत किया जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण में विचारण के पश्‍चात जे.एम.एफ.सी. कमलेश कुमार कोल की न्‍यायालय ने सभी अभियुक्‍त को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1)(ग) में दोषी पाते हुए न्‍यायालय उठने तक की सजा एवं 500 /- रुपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी प्रेमनाथ पाण्‍डेय सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई।

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