सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- दिनांक 25.09.18 को समय रात्रि 21:00 बजे स्थान इंद्रप्रस्थ नगर थाना कोतवाली सीधी अंतर्गत आरोपी वृजनंदन सोनी पिता चतुरंगी सोनी उम्र 35 वर्ष एवं महुल जायसवाल पिता सुखलाल जायसवाल उम्र 25 वर्ष को थाना कोतवाली पुलिस ने पैसों की हार जीत की दाव लगाकर जुआ खेलते पाया, जिसके संबंध में थाना कोतवाली में जुआ/सट्टा एक्ट के तहत अपराध क्र. 921/18 पंजीबद्ध की जाकर दोनों आरोपियों को न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1617/18 में शासन की ओर से पैरवी प्रशांत कुमार पाण्डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई।न्यायालय जयसिंह सरौते मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी ने जुआ एक्ट के तहत दोनों आरोपियों को 100-100/- रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।