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सीधी: बिना अनुमति पोस्टर, बैनर आदि लगाने पर होगी कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही

सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- विधानसभा निर्वाचन 2018 के कार्यक्रम की घोषणा को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार ने आदेश जारी किया है कि जिला सीधी क्षेत्रान्तर्गत अभ्यार्थी अपने चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए नारे (बैनर) इत्यादि निजी भूमिस्वामिओं के लिखित अनुज्ञा के बिना भवन की दीवारों पर नारे इत्यादि चुनाव प्रचार के लिए नहीं लिखेंगें तथा न ही अपने शुभचिंतकों के माध्यम से लिखवायेंगे तथा किसी भी परिस्थिति में शासकीय भवनों इमारतों पर ट्रैफिक चिन्हों पर नारे पोस्टर इत्यादि नहीं लगाये जावेंगें।
जारी आदेशानुसार चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर, बैनर, नारे इत्यादि लगाने के लिए नियत स्थानों पर स्थानीय संस्थाओं से अनुमति प्राप्त कर या निर्धारित शुल्क जमा कर निर्धारित स्थानों पर ही पोस्टर बैनर आदि का प्रदर्शन किया जा सकेगा। स्थानीय संस्थाओं द्वारा इसके लिए की गई व्यवस्था के लिए यदि शुल्क निर्धारित किया जाता है तो वह संबंधित अभ्यार्थी द्वारा व्यय वहन किया जावेगा।
म.प्र. संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि से आने वाली निजी संपत्ति को स्याही, खडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर चिन्हित कर के उसे विरूपित करता है तो वह जुर्माना से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। यह कृत्य दण्डनीय होकर संज्ञेय अपराध होगा।

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