सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रचार प्रसार आदि के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का अनियंत्रिक प्रयोग बहुधा सामान्य नागरिकों को परेशान कर देता है एवं गंभीर असुविधा का इन्हें सामना करना पड़ता है। विशेषकर छात्रों की पढ़ाई एवं रोगी तथा वृद्धों को गंभीर असुविधा होती है, जहां प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं के अभिव्यक्ति का अधिकार महत्वपूर्ण है वहीं इस अधिकार को इस प्रकार परिभाषित किया जाना आवश्यक है कि वह सामान्य जन मानस को मानसिक शारीरिक क्लेश न पहुंचावे। उक्त स्थिति को देखते हुए जिला सीधी में विधानसभा आम निर्वाचन 2018 को शांतिपूर्वक संपन्न कराने एवं कोलाहल के नियंत्रण के उद्देश्य से जिला सीधी अंतर्गत म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 के सहित म.प्र. ध्वनि प्रदूषण (विनमय एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार ने आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति तथा उम्मीदवार, इलेक्षन एजेन्ट या दल के सदस्य एवं समर्थक आदि ध्वनि विस्तारक यंत्र का लोक सम्बोधन प्रणाली का उपयोग दिनांक 06.10.2018 से 13.12.2018 तक बिना विहित अधिकारी के अनुमति से नहीं कर सकेगा। जिला सीधी क्षेत्रांतर्गत रात्रि 10 से प्रातः 06 बजे तक किसी भी तरह का ध्वनि विस्तारक यंत्र का लोक संबोधन प्रणाली का उपयोग नहीं किया जायेगा एवं नहीं चलाया जायेगा, न ही उक्त अवधि में उपयोग की अनुमति दी जायेगी। किसी चिकित्सालय, नर्सिंग होम, टेलीफोन एक्सचेन्ज, न्यायालय, शिक्षण संस्थायें, छात्रावास, शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं के कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय तथा बैंक के 100 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। विहित प्राधिकारी घोषित-श्री कुमार ने अनुमति प्रदान करने के लिए विहित प्राधिकारी घोषित किये हैं। उपखण्ड चुरहट/रामपुर नैकिन के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट चुरहट, गोपद बनास के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट गोपद बनास, मझौली के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट मझौली, कुसमी के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कुसमी तथा सिहावल के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिहावल को विहित प्राधिकारी घोषित किया गया है। जारी आदेशानुसार विहित प्राधिकारी ध्वनि विस्तारक यंत्र लोक संबोधन प्रणाली को अधिनियम तथा नियमों के प्रावधान अंतर्गत चलाये जाने की अनुमति उसके संम्मुख सकारण आवेदन प्रस्तुत करने पर दे सकेंगे। किसी कार्यक्रम विशेष में 03 घंटे से अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्रो की अनुमति न दी सकेगी। उक्त अनुमति इस शर्त पर दी जावे कि ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग से कोलाहल उत्पन्न न हों। यह प्रतिबंध प्रशासन की घोषणायें करने पर लागू नहीं होगा अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत हेड कान्सटेवल या उससे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा बिना अनुमति प्रयोग मे लाये जाने वाले उपकरण सामग्री को अभिग्रहीत करेंगा।