enewsmp.com
Home सीधी दर्पण सीधी: सांसद एवं विधायक निधि से नए कार्यों की स्वीकृत पर कलेक्टर ने लगाई रोक

सीधी: सांसद एवं विधायक निधि से नए कार्यों की स्वीकृत पर कलेक्टर ने लगाई रोक

सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2018 की घोषणा की जा चुकी है। निर्वाचन की घोषणा किये जाने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के फलस्वरूप निर्वाचन आयोग के द्वारा निष्पक्ष चुनाव के परिपेक्ष्य में जारी निर्देशों के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार ने जिला योजना अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि सांसद स्थानीय विकास निधि (राज्य सभा के सांसदों के लिए भी लागू) से किसी भी नयें कार्य की स्वीकृति या राशि जारी नहीं की जावेगी। साथ ही विधायक क्षेत्रीय विकास निधि से निर्वाचन कार्य पूर्ण होने तक किसी नये कार्य की स्वीकृति या राशि जारी नहीं ही जायेगी।

श्री कुमार ने निर्देश दिये है कि जिन स्वीकृत कार्यो को आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के दिनांक तक प्रारंभ नहीं किया गया है, उन्हें निर्वाचन पूर्ण होने तक प्रारंभ न किया जाये। यदि कार्य प्रारंभ हो चुका था उसे जारी रखा जा सकता है। जिन कार्यो को पूर्ण किया जा चुका है, उनके लिए, संबंधित अधिकारियों की संतुष्टि उपरांत, राशि जारी की जा सकती है।

Share:

Leave a Comment

समान समाचार