सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- दिनांक 26.08.07 को चालक रामपाल केवट उम्र 38 वर्ष निवासी खजुरी जिला सतना ने उतावलेपन से एवं लापरवाही से डम्फर वाहन क्र. एम पी 17 जी 0320 चलाकर दुर्घटना कारित की एवं फरियादी लक्ष्मण प्रसाद शुक्ला निवासी गुढगौना थाना रामपुर को चोटिल कर उपहति कारित की, जिसके संबंध में फरियादी की शिकायत पर थाना रामपुर नैकिन में एफ.आई.आर. क्र. 234/07 पंजीबद्ध की गई एवं विवेचना उपरान्त धारा 279, 337, 338 में चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1943/13 में शासन की ओर से प्रेमनाथ पाण्डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया। परिणाम स्वरूप मामला प्रमाणित पाये जाने पर कमलेश कुमार कोल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन द्वारा अभियुक्त को 2500/- रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया। एक अन्य मामले में दिनांक 19.09.18 को चालक मुनेंद्र गुप्ता निवासी पडखुडी जिला सीधी ने उतावलेपन से एवं लापरवाही से ट्रेक्टर वाहन क्र. एम पी 53 ए ए 4948 चलाकर दुर्घटना कारित की एवं फरियादी सुनीता पाण्डेय निवासी पडखुडी थाना रामपुर को चोटिल कर उपहति कारित की, जिसके संबंध में फरियादी की शिकायत पर थाना रामपुर नैकिन में एफ.आई.आर. क्र. 472/18 पंजीबद्ध की गई एवं विवेचना उपरान्त धारा 279, 337 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146, 196, 134, 187 के अंतर्गत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण में शासन की ओर से प्रेमनाथ पाण्डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया। परिणाम स्वरूप मामला प्रमाणित पाये जाने पर कमलेश कुमार कोल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन द्वारा अभियुक्त को 2500/- रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।