सीधी(ईन्यूज़ एमपी)-जिला आपूर्ति अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में ज़िले के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान एवं मोटा अनाज (ज्वार, बाजरा एवं मक्का) का उपार्जन के लिये किसान पंजीयन प्रारंभ हो गया है इसके लिए सभी कृषकों को नवीन पंजीयन अनिवार्यत: कराया जाना है। गत उपार्जन अवधियों के पंजीयन मान्य नहीं होंगे। कृषक पंजीयन प्रक्रिया के तहत SMS प्राप्त होने पर कृषक को निर्धारित तिथि को अधिकृत पंजीयन केंद्र पर आवश्यक दस्तावेज़ लेकर जाना होगा एवं पंजीयन फ़ार्म की पूर्ति की जाकर पंजीयन केंद्र में जमा करना होगा। अस्थायी पंजीयन की सूचना कृषक के पंजीकृत मोबाइल पर प्राप्त होगी। भू-अभिलेख में दर्ज रकवा ही पंजीयन हेतु मान्य होगा। गिरदावरी से कृषक की बोयी गई फ़सल का सत्यापन किया जावेगा। वनाधिकार पट्टाधारी कृषकों को पंजीयन की सुविधा प्रदान की गई है। आवश्यक दस्तावेज :- उपार्जन केन्द्र पर पंजीयन हेतु मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, समग्र आई डी, ऋण पुस्तिका, राष्ट्रीयकृत या अधिसूचित बैंक की एकल खाता की पासबुक एवं सहकारी बैंक खाता पासबुक, अद्यतन ख़सरा की नक़ल, भू स्वामी का अनुबंध (बटाईदार के हितों का संरक्षण अधिनियम 2016 अनुसार) एवं पट्टा संबंधी दस्तावेज़ अनिवार्य होंगे।