सीधी (ईन्यूज़ एमपी)- सहायक संचालक पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग ने जानकारी देकर बताया है कि वर्ष 2018-19 अंतर्गत जिला स्तरीय पिछड़ा वर्ग पो.मै. बालक छात्रावास नौढ़िया सीधी एवं पिछड़ा वर्ग पो.मै. कन्या छात्रावास सीध में पिछड़ा वर्ग के उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्रावास में रहने के इच्छुक छात्र/छात्रा छात्रावास में प्रवेश के लिए अपना आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप में कार्यालय सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण वीथिका भवन के पीछे सीधी अथवा अधीक्षक/अधीक्षिका पो.मै. बालक/कन्या छात्रावास नौढ़िया सीधी में निर्धारित प्रारूप में निर्धारित मापदण्डों/प्रमाण पत्रों सहित दिनांक 31.08.2018 तक प्रस्तुत कर सकते है। छात्रावास में प्रवेश के लिए निम्नांकित मापदण्डों की पूर्ति आवश्यक है अन्यथा आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। छात्रावास में प्रवेश पाने के लिए छात्र को स्थानीय संस्था में प्रविष्ट होना अनिवार्य है, शैक्षणिक संस्था के प्रमुख द्वारा प्रमाणित ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें प्रार्थी की जन्म तिथि, निवास, पिछडा वर्ग जाति, गत परीक्षा के विषयानुसार प्राप्तांक, शैक्षणिक संस्था में प्रथम प्रवेश का क्रमांक व दिनांक एवं उत्तम आचरण का उल्लेख हो।, छात्रावास में प्रवेश केवल एक ही शिक्षण-सत्र के लिए होगा, छात्रावासी छात्रों को 13 आकस्मिक एवं 20 मेडिकल अवकाश की पात्रता होगी, छात्रों को प्रथम प्रवेश के समय 1000 रूपये अवधान राशि जमा करना अनिवार्य है और छात्रावास में प्रवेश के लिए जिला मुख्यालय से सर्वाधिक दूरी एवं शासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को वरीयता दी जावेगी। छात्रावासी छात्रों को विभाग द्वारा निर्धारित आचार-संहिता का पालन अनिवार्य है इनकी अवहेलना तथा गलत जानकारी देने पर छात्र को छात्रावास से निष्कासित किया जा सकेगा, छात्र निर्धारित प्रारूप तथा विस्तृत जानकारी कार्यालय सहायक संचालक पिछडा वर्ग/अधीक्षक/अधीक्षिका पे.मै. बालक/कन्या छात्रावास सीधी से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।