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सीधी: अलग-अलग मामलों में दोषी आरोपियों को हुई सजा........

सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- पुलिस थाना बहरी द्वारा की गई चालानी कार्यवाही : पुलिस थाना बहरी द्वारा मोटर व्‍हीकल एक्‍ट के तहत चालानी कार्यवाही करते हुए अपने आधीपत्‍य के वाहन क्र. UP 51 E 6852 वाहन मालिक दादूलाल कोल पिता लखन कोल उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम खुर्मुचा थाना चितरंगी जिला सिंगरौली की जांच करने पर पाया गया कि इनके द्वारा शराब पीकर वाहन चलाया जा रहा था, जिस पर अपराध क्र. 26/18 पंजीबद्ध करते हुए चालान न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया, जहॉं न्‍यायालयीन प्रकरण क्र. 1247/18 में शासन की ओर से पैरवी रीना सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी ने की। फलस्‍वरूप न्‍यायालय अभिषेक कुमार जे.एम.एफ.सी. सीधी द्वारा वाहनचालक को दोषी मानते हुए मोटर व्‍हीकल एक्‍ट की धारा 185 में 2000 रू के अर्थदंड से दंडित किया गया।

2: गौवंश तस्‍करी के मामले में सजा: दिनांक 30.07.2018 को रात्रि 11:15 बजे आरोपी मुकद्दर अंसारी बगैरह निवासी ग्राम जियावन जिला सिंगरौली द्वारा पिकअप वाहन क्र. एम.पी. 66 जी 1851 में 05 भैंसों को अत्‍यंत कम स्‍थान में भरकर वध करने के उद्देश्‍य से तथा बिना खाना पानी दिये निर्दयतापूर्वक परिवहन किया जा रहा था, जिसकी सूचना मुखबिर द्वारा पुलिस चौकी बहरी को दिये जाने पर कार्यवाही करते हुए एफ.आई.आर. क्र. 255/18 पंजीबद्ध की जाकर विवेचना उपरान्‍त अभियोग पत्र न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया, जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1248/18 में शासन की ओर से सशक्‍त पैरवी करते हुए रीना सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा आरोपियों को दोषी प्रमाणित कराया गया, परिणामस्‍वरूप न्‍यायालय अभिषेक कुमार जे.एम.एफ.सी. सीधी द्वारा आरोपियों को दोषी पाते हुए पशु क्रूरता निवारण की धारा 11(क), 11(घ), 11(ड.), 11(च), 11(ट) में आरोपी मुकद्दर अंसारी को न्‍यायालय उठने तक का कारावास एवं 600/- रू अर्थदण्‍ड एवं मोहम्‍मद दीन को न्‍यायालय उठने तक का कारावास एवं 500/- रू अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।

3: लापरवाही से वाहन चलाने वाले को सजा: दिनांक 01 मई 2018 को करीब शाम 08 बजे ग्राम बदेला थाना बहरी में शास्‍त्रीजी के घर के पास बुलेरो क्र. एम.पी. 53 सी.ए. 3165 को चालक पप्‍पू उर्फ अमरनाथ पिता बांकेलाल सोनी उम्र 30 वर्ष ने लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्वक एवं उतावनेपन से वाहन चलाकर मानव जीवन को संकटापन्‍न कर रमई साकेत, पुंजलाल साकेत, बबनी साकेत एवं सुनीता साकेत को उपहति कारित किया। जिसके संबंध में थाना बहरी में एफ.आई.आर. क्र. 167/18 पंजीबद्ध की गई एवं विवेचना उपरान्‍त चालान न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1250/18 में शासन की ओर से रीना सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी ने वाहन चालक के विरूद्ध मामला संदेह से परे प्रमाणित कराया, जिसके आधार न्‍यायालय अभिषेक कुमार जे.एम.एफ.सी. सीधी की न्‍यायालय ने आरोपी को न्‍यायालय उठने तक का कारावास एवं भादवि की धारा 279 में 1000 रू एवं धारा 337 में 2000/- रू अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।

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