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सीधी: अलग-अलग मामलों में 4 आरोपियों को हुई सजा....

सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- मारपीट के मामले में आरोपी को सजा: दिनांक 23.03.2014 को शाम 06:00 बजे आरोपी वंशगोपाल प्रजापति पिता छोटू प्रजापति निवासी मडवास थाना मझौली द्वारा फरियादी छोटेलाल प्रजापति को अश्‍लील शब्‍द उच्‍चारित कर डंडे से मारपीट कर स्‍वेच्‍छया उपहति कारित की, जिससे उसे बायें हाथ के अंगूठे, पीठ तथा दोनों पैरों में चोट आई थी, जिसके संबंध में फरियादी की शिकायत पर चौकी मडवास में एफ.आई.आर. क्र.67/14 पंजीबद्ध की जाकर विवेचना उपरान्‍त अभियोग पत्र न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र.191/14 में शासन की ओर से सशक्‍त पैरवी करते हुए गोपालजी सिंह एवं घनश्‍याम प्रजापति सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मझौली द्वारा अभियुक्‍त को दोषी प्रमाणित कराया गया। परिणामस्‍वरूप न्‍यायालय मुनेंद्र सिंह वर्मा, न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली द्वारा आरोपी को भादवि की धारा 323 में दोषी पाते हुए न्‍यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्‍ड की सजा से दण्डित किया गया।

: अवैध शराब रखने के मामले में सजा : दिनांक 12.03.17 को दोपहर 15:30 बजे आरोपी राजबहोर यादव पिता जमुना प्रसाद उम्र 30 वर्ष निवासी मवई थाना चुरहट जिला सीधी द्वारा ग्राम कुवरी से अमरपुर अंतर्गत थाना बहरी मार्शल एम.पी. 53 डी 0484 में अवैध देशी मदिरा 85 पाव विक्रय हेतु ले जा रहा था, मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर आबकारी पुलिस टीम सीधी द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध मदिरा जप्‍त की जाकर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अंतर्गत अपराध क्र. 5417/17 पंजीबद्ध करते हुए चालान न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया, जहॉं प्र.क्र. 662/17 में पैरवी करते हुए रामराज सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया गया, परिणामस्‍वरूप न्‍यायालय रेनु यादव जे.एम.एफ.सी. सीधी की न्‍यायालय ने अभियुक्‍त को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम के तहत दोषी मानते हुए न्‍यायालय उठने तक का कारावास एवं 4500/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया।

: पुलिस थाना सीधी द्वारा की गई चालानी कार्यवाही : पुलिस थाना कोतवाली सीधी द्वारा मोटर व्‍हीकल एक्‍ट के तहत चालानी कार्यवाही करते हुए दिनांक 05.08.18 को ग्राम कारगिल में अपने आधीपत्‍य के वाहन क्र. MP 53 MB 3744 वाहन मालिक अशोक सिंह बघेल पिता रावेंद्र सिंह बघेल उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम कारगिल थाना कोतवाली की जांच करने पर पाया गया कि इनके द्वारा सोनवर्षा रोड पर शराब पीकर उक्‍त वाहन चलाया जा रहा था एवं लायसेंस नहीं था, जिस पर अपराध क्र. 702/18 पंजीबद्ध करते हुए चालान न्‍यायालय सीधी में प्रस्‍तुत किया गया, जहॉं न्‍यायालयीन प्रकरण क्र. 1243/18 में शासन की ओर से पैरवी प्रशांत पाण्‍डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी ने की। फलस्‍वरूप न्‍यायालय जयसिंह सरौते सी.जे.एम. सीधी द्वारा वाहन चालक को दोषी मानते हुए मोटर व्‍हीकल एक्‍ट की धारा 185 में 2000 रू जुमार्ना एवं 130/177 धारा में 1000/- रू कुल 3000 रू के अर्थदंड एवं न्‍यायालय उठने तक का कारावास से दंडित किया गया।

: सीमेंट फेक्‍ट्री में चोरी के आरोपी की जमानत निरस्‍त कर भेजा जेल : दिनांक 01.02.18 की रात आरोपी छोटा बंसल उर्फ लक्ष्‍मण बंसल पिता संतलाल बंसल निवासी ग्राम थाना बाणसागर तहसील ब्‍योहारी जिला शहडोल ने तथा अन्‍य अज्ञात आरोपियों ने जे.पी. सीमेंट फेक्‍ट्री में घुसकर 60 मी. कॉपर का तार चुराया, जिसके विरूद्ध पुलिस चौकी पिपराव थाना रामपुर नैकिन भादवि की धारा 380, 457 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध की जाकर न्‍यायालय में पेश किया, जहां आरोपी द्वारा द.प्र.स. की धारा 437 के अंतर्गत जमानत आवेदन माननीय न्‍यायालय रामपुर नैकिन में प्रस्‍तुत किया गया, जिसका पुरजोर विरोध करते हुए विक्रम कुमार दुबे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन द्वारा प्रभावी दलीलें प्रस्‍तुत करते हुए अभियुक्‍त को जेल भेजे जाने का अनुरोध किया गया, जिसके आधार पर न्‍यायालय महेन्‍द्र सिंह न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन ने आरोपी की जमानत नामंजूर करते हुए जेल भेज दिया।

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