सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- मारपीट के मामले में आरोपी को 06 माह का कारावास :-दिनांक 16.06.2003 को सुबह 11:00 बजे के लगभग ग्राम चोरगढी थाना रामपुर नैकिन में आरोपी अरूण शुक्ला तनय रामप्रकाश शुक्ला ने फरियादी तुलसीदास तिवारी, पुष्पेंद्र, देवेंद्र, भूपेंद्र एवं बेटू को अश्लील शब्द उच्चारित कर लात घूसों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा जान से मारने की धमकी दी, जिसके संबंध में फरियादी की शिकायत पर थाना रामपुर नैकिन में एफ.आई.आर. क्र. 121/03 भादवि की धारा 294, 323, 506 अंतर्गत पंजीबद्ध की जाकर विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 437/13 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए प्रेमनाथ पाण्डेय एवं विक्रम कुमार दुबे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन, द्वारा अभियुक्त को दोषी प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप न्यायालय महेंद्र सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन द्वारा आरोपी को भादवि की धारा 323 का दोषी पाते हुए छह माह का कारावास एवं 100/- रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। 2.: मारपीट के मामले में आरोपी को सजा : दिनांक 18.05.2017 को ग्राम भोलगढ में फरियादी मधु साकेत के साथ आरोपी कमलेश साकेत पिता रघुराई साकेत उम्र 24 वर्ष निवासी भोलगढ थाना चुरहट ने गाली गलौच करते हुए मारपीट की, फरियादी की सूचना के आधार पर थाना चुरहट में एफ.आई.आर. क्र. 216/17 भादवि की धारा 294, 323, 506 के अंतर्गत पंजीबद्ध की जाकर विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 320/17 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए मुकेश अभिनंदन एवं विशाल सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चुरहट ने अभियुक्त को दोषी प्रमाणित कराया, परिणामस्वरूप न्यायालय मिनी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट द्वारा आरोपी को भादवि की धारा 323 का दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। 3: मारपीट के आरोपियों की जमानत निरस्त कर भेजा जेल : दिनांक 15.06.2018 को आरोपी विजय बहादुर यादव पिता रामदास यादव उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम हडबोडो थाना कोतवाली सीधी एवं अन्य आरोपियों ने मिलकर राहुल यादव का रास्ता रोककर अश्लील गालियां देते हुए पैसे की मांग की गई, फरियादी द्वारा पैसे नहीं देने पर मारपीट की, जिसके संबंध में फरियादी की शिकायत पर थाना कोतवाली में एफ.आई.आर. क्र. 613/18 भादवि की धारा 341, 294, 323, 329, 327, 506/34 अंतर्गत पंजीबद्ध की जाकर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को दिनांक 01.08.18 को गिरफ्तार कर लिया एवं न्यायालय में पेश किया, जहां आरोपियों की ओर से जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसका पुरजोर विरोध करते हुए प्रशांत कुमार पाण्डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा प्रभावी दलीलें प्रस्तुत करते हुए अभियुक्त को जेल भेजे जाने का अनुरोध किया गया, जिसके आधार पर न्यायालय जयसिंह सरौते मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी ने सभी आरोपियों की जमानत नामंजूर करते हुए जेल भेज दिया।