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सीधी: मारपीट के तीन अलग-अलग मामलों में आरोपियों को सजा

सीधी (ईन्यूज़ एमपी)- 12 जुलाई 2010 को दोपहर 03:00 बजे के लगभग आरोपी राम प्रसाद पिता रामखेलावन कुशवाहा एवं आनंद पिता रामखेलावन कुशवाहा दोनो निवासी जमुआ थाना मझौली ने सामान्‍य आशायित होकर फरियादी बुद्धसेन कुशवाहा एवं आहत दुर्घटिया कुशवाहा को लात-घूसे व लाठी से मारपीट कर घोर उपहति कारित की, जिसके संबंध में फरियादी की शिकायत पर थाना मझौली में एफ.आई.आर. क्र. 221/10 पंजीबद्ध की जाकर विवेचना उपरान्‍त अभियोग पत्र न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया, जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण 267/10 में शासन की ओर से सशक्‍त पैरवी करते हुए गोपालजी सिंह एवं घनश्‍याम प्रजापति सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मझौली द्वारा आरोपियों को दोषी प्रमाणित कराया गया, परिणामस्‍वरूप न्‍यायालय मुनेंद्र सिंह वर्मा न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली द्वारा आरोपियों को भादवि की धारा 325 में दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष का कारावास एवं 500-500/- रू अर्थदण्‍ड एवं धारा 323 में 03-03 माह का कारावास एवं 100-100 अर्थंदण्‍ड से दण्डित किया गया।

2.10 दिसम्बर 2013 को ग्राम मधुगांव में फरियादी छोटेलाल साहू के साथ आरोपी सरवजीत सिंह, भोला साहू, गौरीशंकर एवं संतोष साहू सभी निवासी ग्राम कमर्जी थाना कमर्जी ने अश्‍लील गालियां देते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी, जिसके संबंध में फरियादी की शिकायत पर थाना कमर्जी में एफ.आई.आर. क्र. 226/13 भादवि की धारा 294, 323, 323/34, 341, 342 एवं 506(।।) में प्रकरण पंजीबद्ध की जाकर विवेचना उपरान्‍त अभियोग पत्र न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया, जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण 833/13 में शासन की ओर से सशक्‍त पैरवी करते हुए मुकेश अभिनंदन एवं आदर्श सोलंकी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चुरहट द्वारा आरोपियों को दोषी प्रमाणित कराया गया, परिणामस्‍वरूप न्‍यायालय मुकेश गुप्‍ता, न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट द्वारा आरोपियों को भादवि की धारा 323/34, 341, 342 में दोषी पाते हुए क्रमश: 500-500 रू अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।

3. 7 अक्टूबर 2014 को ग्राम बम्‍हनी में फरियादी सत्‍यम चौबे के साथ आरोपीगण राजभान चौबे, शशिकला, सीता, छुटवा एवं राजेंद्र सभी निवासी ग्राम बम्‍हनी थाना चुरहट ने गाली-गलौच करते हुए मारपीट की। जिसके संबंध में फरियादी की शिकायत पर पुलिस चौकी बम्‍हनी में एफ.आई.आर. क्र. 91/14 भादवि की धारा 292, 323, 506/34 के अंतर्गत पंजीबद्ध की जाकर विवेचना उपरान्‍त अभियोग पत्र न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया, जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण 883/14 में शासन की ओर से सशक्‍त पैरवी करते हुए मुकेश अभिनंदन एवं विशाल सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चुरहट द्वारा आरोपियों को दोषी प्रमाणित कराया गया, परिणामस्‍वरूप न्‍यायालय मिनी गुप्‍ता, न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट द्वारा आरोपियों को दोषी पाते हुए न्‍यायालय उठने तक का कारावास एवं 500-500/- रू अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।

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