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सीधी: अलग-अलग मामलों में 8 आरोपियों को हुई सजा.....

सीधी (ईन्यूज़ एमपी)- 29 अक्टूबर 2014 को सुबह 07:00 बजे के लगभग फरियादी रामसुमिरन कुशवाहा को आरोपी भैयालाल कुशवाहा पिता रामटहल कुशवाहा उम्र 43 वर्ष एवं रामकृपाल कुशवाहा पिता भैयालाल कुशवाहा उम्र 24 वर्ष दोनो निवासी ग्राम उमरिया थाना मझौली जिला सीधी ने मिलकर लाठी-डण्‍डे से मारपीट की, जिससे फरियादी रामसुमिरन कुशवाहा के बायें हाथ में चोंट आयी, जिसके संबंध में फरियादी की शिकायत पर थाना मझौली में एफ.आई.आर. क्र. 712/14 पंजीबद्ध की जाकर विवेचना उपरान्‍त अभियोग पत्र न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 217/14 में शासन की ओर से सशक्‍त पैरवी करते हुए गोपाल जी सिंह एवं घनश्‍याम प्रजापति, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मझौली, द्वारा अभियुक्‍तगणों को दोषी प्रमाणित कराया गया। परिणामस्‍वरूपन्‍यायालय मुनीन्‍द्र सिंह वर्मा, न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली, द्वारा आरोपीगणों को भादवि की धारा 323 का दोषी पाते हुए न्‍यायालय उठने तक की सजा एवं 1000-1000/- रूपये अर्थदण्‍ड की सजा से दण्डित किया गया।

जुआं एक्‍ट के मामले में आरोपियों को सजा :दिनांक 25.08.2018 को शाम के 05:05 बजे स्‍थान चिकन मोहल्‍ला थाना कोतवाली अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर अभियुक्‍तगण दीपू चिकवा, राहुल चिकवा, मो0नाशिर एवं विनोद चिकवा को तास के पत्‍ते के आधार पर हार-जीत की दांव लगाकर खेलते हुए पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया एवं अपराध क्र. 550/18 पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना पश्‍चात् अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी प्रशांत कुमार पाण्‍डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। जुर्म स्‍वीकार उपरांत न्‍यायालय जयसिंह सरौते, मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट सीधी ने जुंआ अधिनियम की धारा 13 के अन्‍तर्गत अभियुक्‍तगण को 100-100/- रूपये कुल 400/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।

अवैध शराब रखने के मामले में सजा :अभियुक्‍त अनिल उर्फ पिन्‍टू सिंह पिता बबन सिंह उम्र 28 वर्ष निवासी खिरखोरी पुलिस चौकी जमोडी थाना कोतवाली ने अपने किराने की दुकान में अवैध शराब विक्रय हेतु रखा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाकर 03 लीटर अवैध शराब जप्‍त की गई एवं अपराध क्र. 346/18 पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना पश्‍चात् अभियोग पत्र न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी प्रशांत कुमार पाण्‍डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। जुर्म स्‍वीकार उपरांत न्‍यायालय जयसिंह सरौते, मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट सीधी ने धारा 34(1) आबकारी एक्‍ट के तहत अभियुक्‍त को 1000/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।

यातायात पुलिस द्वारा की गई चालानी कार्यवाही में सजा : यातायात पुलिस थाना सीधी द्वारा मोटर व्‍हीकल एक्‍ट के तहत चालानी कार्यवाही करते हुए मोटर सायकिल क्र. MP 53 MF 7867 वाहन मालिक धनेश कुशवाहा निवासी खजुरी थाना कोतवाली सीधी की जांच करने पर पाया गया कि इनके द्वारा शराब पीकर उक्‍त वाहन चलाया जा रहा था एवं लायसेंस, बीमा के दस्‍तावेज उपलब्‍ध नहीं पाये गये, जिस पर अपराध क्र. 1695/18 पंजीबद्ध करते चालान न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। उक्‍त मामले से शासन की ओर से पैरवी करते हुए प्रशांत पाण्‍डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, सीधी ने की। फलस्‍वरूप न्‍यायालय जयसिंह सरौते मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट सीधी द्वारा वाहन चालक को दोषी मानते हुए मोटर व्‍हीकल एक्‍ट की धारा 185 में 2000 रू जुमार्ना, धारा 146/196 में 1000/- एवं 129/177 धारा में 100/- एवं 3/181 धारा में 500/- अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।

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