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सीधी में नियमों को ताक में रख हो रही जमीनों की अबैध रजिस्ट्री.....

सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- इन दिनों संजय टाइगर रिज़र्व की सीमाओं के अन्दर मौजूद गांवो में 5 डिसमिल से लेकर एक एकड़ तक की भूमी की रजिस्ट्रियो का अवैध कारोबार जोरों पर है| यह सब खेल विस्थापन पैकेज 10 लाख रुपये पाने के लालच में जोरों पर जारी है|

वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 20 के अंतर्गत अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं के अन्दर भूमि के अधिकारों का हस्तांतरण अर्थात भूमिस्वामी से उनके वारिसों के अलावा किसी को भी भूमि का अधिकार हस्तांतरित नहीं की जा सकती है| बाबजूद इसके नियमो को ताक में रखकर अवैध भूमि रजिस्ट्री जारी है|

सूत्रों के अनुसार भूमि के हस्तांतरण के लिए पूरे क्षेत्र में दलाल सक्रीय हो चुके हैं| अकेले कुसमी ब्लाक के गावों में इस तरह की 500 रजिस्ट्रीयां पूरी हो चुकी हैं, इसमें दलालों की भूमिका काफी ज्यादा है|

आपको बता दें संजय टाइगर रिज़र्व की सीमाओं के अन्दर बसे सभी गावं विस्थापन सूची के अंतर्गत आते हैं, जिनको शासन द्वारा विस्थापित किया जायेगा| लेकिन ऐसे में भविष्य में वन विभाग को विस्थापन कार्य में एक बड़ी बाधा का सामना करना पड़ सकता है| अब आगे देखना होगा की इस मामले में शासन या वन विभाग कोई कदम उठाता है या मुआवजे के लिए बाहरी लोगों द्वारा ऐसे ही रजिस्ट्रियां होती रहेंगी|

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