सीधी (ईन्यूज़ एमपी)- जिले की सहकारी समितियों के कालातीत ऋणी सदस्यों के लिये लागू की गयी मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना की दिनांक 15.07.2018 की स्थिति पर विगत दिवस कलेक्टर दिलीप कुमार द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षा में कम वसूली करने वाले शाखा प्रबध्ंाक एवं समिति प्रबंधकोें को नोटिस जारी किये गये। सभी शाखा प्रबध्ंाक/समिति प्रबंधक/विक्रेताओं को ऋण समाधान योजना के प्रकरणों में वसूली किये जाने का दयित्व सौपा गया है लेकिन समीक्षा में पाया गया है कि मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना के अन्तर्गत सीधी जिले में 13069 कालातीत सदस्यों से 56.15 करोड़ मूल धन जमा करने पर 27.45 करोड़ ब्याज की छूट शासन द्वारा दी जानी है। जिसमें से अभी तक 1453 सदस्यों द्वारा 2.84 करोड़ वसूली जमा की गयी है, जो कि जमा होने वाली राशि का 5 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना में प्रगति लाने के लिए बैंक/समिति सेवायुक्तों के अतिरिक्त राजस्व विभाग, कृषि विभाग एवं उद्यानिकी विभाग के फील्ड स्टाफ को भी योजना के बारे में समझाईस देने तथा ऋण जमा करने के लिए प्रेरित करने के लिये कलेक्टर श्री कुमार द्वारा निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही जिले के सासंद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को भी पत्र दिया जाकर मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना में राशि जमा करने के लिये क्षेत्र के कृषकों को प्रेरित करनेे के लिए अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि कृषकों के लिये महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना दिनंाक 31.07.2018 को बन्द हो रही है। कलेक्टर श्री कुमार ने जिले की समितियों के अल्पकालीन ऋण के कालातीत सदस्यों से अपील की है कि बकाया मूलधन का 50 प्रतिशत राशि जमा कर सम्पूर्ण ब्याज की माफी का लाभ प्राप्त करते हुये आगे के 0 प्रतिशत ऋण के लिये पात्रता अर्जित करने का सुनहरा अवसर प्राप्त करें।