सीधी(ईन्यूज एमपी)- विधिक सहायता अधिकारी अमित शर्मा ने जानकारी देते हुये वताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीष तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रभात कुमार मिश्रा के द्वारा सोमवार को जिला जेल सीधी का निरीक्षण किया गया एवं जेल मे निरूद्व बंदियो के हितार्थ विधिक सााक्षरता एवं जागरूकता षिविर का आयोजन किया गया। जिला न्यायाधीष प्रभात कुमार मिश्रा ने अपने उद्वबोधन मे कहां कि जेल प्रायष्चित करने का स्थल है, जाने-अनजाने मे हुये अपराध का प्रायष्चित जेल मे किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को अपरिहार्य परिस्थितियां एवं समय अपराधी बनाता है जिसके कारण ऐसे व्यक्ति को उसके प्रकरण मे बिचारण के समय अथवा सजा हेाने के उपरांत कारागार मे रहना पडता है। श्री मिश्रा ने कहा ंिक कारागार मे निरूद्व प्रत्येक व्यक्ति को उसके बचाव के लिये विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। ऐसा कोई भी बंदी र्जो आिर्थक अथवा किसी भी अन्य निर्येाग्यता के कारण अधिवक्ता नियुक्त करने मे संक्षम नही है उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःषुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। श्री मिश्रा ने कहा कि जिला सीधी मे पदस्थ समस्त न्यायाधीषगण के द्वारा जेल मे निरूद्व बंदियो के प्रकरणो केा प्राथमिकता दी जाकर उनके प्रकरणों का तत्काल निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। जिला न्यायााधीष प्रभात कुमार मिश्रा ने निरूद्व बंदियो से क्रोध पर नियंत्रण रखने एवं अपराधो की पुनराव्रृत्ति न करने की अपील की है। श्री मिश्रा ने कैदियों से स्वयं के साथ जेल मे समुचित साफ-सफाई रखने का आवाहन किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रियदर्षन शर्मा ने प्रत्येक बंदी को उनके अपराधिक प्रकरण एवं अन्य प्रकरणों मे समुचित विधिक सलाह प्रदान की। जेल निरीक्षण के दौरान जिला न्यायाधीष के द्वारा महिला सेल, पुरूष सेल , चित्किसालय, रसोईघर का निरीक्षण कर जेल उपाधीक्षक संजीव गेंदले को आवष्यक दिषा निर्देष प्रदान किये गये।