भोपाल(ईन्यूज़ एमपी)- मध्यप्रदेश प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र (गजट) दिनांक 3 फरवरी 2018 के द्वारा सेवा भर्ती नियम 1976 में संशोधन करते हुये शासकीय नौकरी में यू. जी. सी. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा के साथ अब सी पी सी टी सर्टिफिकेट दोनों अनिवार्य कर दिया गया है। उक्त संशोधन को म प्र शासन की वेबसाइट www. govtpressmp.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।