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पूर्व विधायक भंवर साहब ने मुख्य वन संरक्षक को लिखा खत , मामला भूआर्जन का

सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- पूर्व विधायक कृष्ण कुमार सिंह (भंवर साहब) ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश भोपाल को एक पत्र लिखा है पत्र में उन्होंने भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा न दिये जाने तथा पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 एवं नियम 2014 की अवहेलना के बारे में उल्लेख किया है।

आज संजय टाइगर रिजर्व से विस्थापित सैकड़ों ग्रामीण पूर्व सीधी विधायक कुंवर कृष्ण कुमार सिंह भंवर साहब से मिलने उनके सेमरिया स्थित गढ़ी पहुंचे। वहां उन्होंने संजय टाईगर रिजर्व के अंतर्गत विस्थापित होने में आ रही समस्याओं एवं उचित मुआवजा न दिए जाने के संबंध में उनसे शिकायत की, ग्रामीणों के शिकायत के आधार पर भंवर साहब ने जितेंद्र अग्रवाल प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी भोपाल को एक खत लिखा है खत में उन्होंने उल्लेख किया है कि सीधी जिले के संजय राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पार्क क्षेत्र के अंदर ग्रामीणों की बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें उनको मुआवजे के रुप में संदर्भित नियमों का उल्लंघन कर मुआवजा वितरण किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि मेरी जानकारी के अनुसार संजय टाइगर रिजर्व सीधी में मुआवजे का वितरण 2008 के नियमों के आधार पर किया जा रहा है। जबकि मुआवजा वितरण 2014 के नियमों के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्य वन संरक्षक से आग्रह किया है कि सीधी जिले के संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र में भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 85, 86 एवं 87 के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जाये।

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