सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विधिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष श्री पी.सी. गुप्ता ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है की लोक अदालत जनता को बिना कोर्ट फीस के तुरंत राहत पाने का एक अच्छा माध्यम है, जिससे जनता के जटिल से जटिल प्रकरणों का निराकरण लोक अदालतों के माध्यम से किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 9 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जयेगा , न्यायाधीश ने पत्रकार वार्ता में बताया की जो अदालतों के झंझट से मुक्त होना चाहते हैं छोटे-छोटे विवादों को न्यायालय में लेकर पहुंच गए हैं ऐसे लोग अदालत की बजाय लोक अदालत में पहुंचकर अपने प्रकरणों का पटाक्षेप आपसी समझौते के माध्यम से कर सकते हैं।उन्होंने बताया की आपराधिक, सिविल, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति, विद्युत एवं जल कर, श्रम, वैवाहिक, जिला एवं उच्च न्यायालय मे लम्बित राजस्व मामले, भू-अर्जन, एन.आई.एक्ट की धारा 138 के प्रकरण, भू-अर्जन, बैंक के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालतों के माध्यम से किया जायेगा।इस मौके पर विशेष न्यायाधीश श्री ए.के. पालीवाल , श्री राजीब अयाची , और श्री प्रशांत शुक्ल ने लोक अदालत की मुख्य अवधारणा मीडिया से शेयर करते हुये आमजनों को न्याय दिलाने पर कटिवध्दता जताई है ।