जिला शिक्षा अधिकारी सीधी एस एस ठाकुर द्वारा मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के विरुद्ध जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका हाईकोर्ट की डबल बेंच ने रद्द कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी एस एस ठाकुर द्वारा अपनी सेवानिवृत्त के आदेश को निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट जबलपुर में एक याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए 27 जुलाई को पूर्व में दिए गए अंतिम आदेश को निरस्त करते हुए कोर्ट ने इस याचिका को रद्द करने का निर्णय सुनाया है ।याचिका रद्द हो जाने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी सीधी एस एस ठाकुर फिर से मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार सेवानिवृत्त हो जाएंगे। जैसे की ज्ञात है कि जिला शिक्षा अधिकारी एस एस ठाकुर को विगत 30 जून 2016 को मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सेवानिवृत्त कर दिया गया था, लेकिन सेवानिवृत्त का आदेश जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सीधी में पहुंचते ही स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के विरुद्ध डीईओ ने हाईकोर्ट जबलपुर में दायर की गई थी। जिसके बाद न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश शासन शिक्षा विभाग भोपाल के आदेश पर रोक लगा दिया गया था। इसके बाद एस.एस ठाकुर फिर से जिला शिक्षा अधिकारी की कुर्सी में बैठ गए थे।