सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- कलेक्टर दिलीप कुमार ने अधीक्षण अभियंता (संचा/संधा) म.प्र. पूर्व क्षेत्रिय विद्युत वितरण केन्द्र लिमिटेड सीधी को अवगत कराया है कि म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदाय की गारन्टी अधिनियम अंतर्गत उर्जा विभाग से सम्बन्धित प्राप्त आवेदन पत्रों का कनिष्ठ यंत्री विद्युत वितरण केन्द्र मझौली मडवास एवं अमिलिया के द्वारा अकारण ऑनलाइन निराकरण में विलम्ब किया गया जिसके सम्बन्ध में कनिष्ठ यंत्री मझौली, अमिलिया और मडवास को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण चाहा गया था। जिसका जवाब सम्बन्धितों द्वारा प्रस्तुत नही किया गया जो लापरवाही का परिचायक दर्शाते हुए अधिनियम के विहित प्रावधानों का उल्लंघन किया है। उल्लेखनीय है कि मुख्य मंत्री द्वारा विगत वीडियो कॉन्फेंसिंग मे दिये गये निर्देशानुसार लम्बित आवेदन पत्रों के लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप शास्ति अधिरोपित किया जावे। कलेक्टर ने अधीक्षण अभियंता को लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत द्वितीय अपील प्राधिकारी के शक्तियों का कडाई से पालन करते हुए कनिष्ठ यंत्री विद्युत वितरण केन्द्र मझौली को 1750, अमिलिया को 750, और मडवास को 1500 को रूपये का दण्ड अधिरोपित करने को निर्देशित किया है। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो तथा प्राप्त आवेदन पत्रों का समय-सीमा में निराकरण करें।