सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- उपखण्ड मजिस्ट्रेट गोपद बनास से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक सुरेश कुमार पिता श्रीराम कुशवाहा निवासी जमोड़ीखुर्द प्रिदर्शनी नगर सीधी ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अपील किया था कि श्रीराम कुशवाहा पिता बैजनाथ कुशवाहा निवासी आजाद नगर गली नम्बर 2 आवेदक के स्वामित्व का बारण्डा क्रमांक-6 सब्जी मण्डी संजीवनी पालिका बाजार ने जबरन अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है और गाली-गलौज कर झगड़ा करने एवं जान से मारने की धमकी देता है। आवेदक ने कहा कि कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी से बारण्डा के सम्बन्ध में प्रतिवेदन चाहा गया तो उसमें आवेदक के नाम से बारण्डा क्रमांक-6 आवंटित पाया गया। अनावेदक श्रीराम कुशवाहा द्वारा कब्जा हटवाने के लिए उपखण्ड अधिकारी थाना कोतवाली सीधी को निर्देशित किया है कि प्रस्ताव अतिक्रमण हटवाकर आवेदक को कब्जा दिलाया जाय और पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। अनावेदक अगर कब्जा नहीं हटाया तो उनके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए दो माह की जेल एवं जुर्माने की विधिसंगत कार्यवाही की जायेगी।