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Home सीधी दर्पण रात दस बजे के बाद नही बजेंगे ध्वनि विस्तारक यंत्र....

रात दस बजे के बाद नही बजेंगे ध्वनि विस्तारक यंत्र....

सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- जिला मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार ने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बताया है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रचार प्रसार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का अनियंत्रित प्रयोग सामान्य नागरिकों को परेशान कर देता है| जिससे गंभीर असुविधा का सामना करना पडता है। विशेषकर छात्रों की पढाई एवं रोगी तथा वृद्धों को गम्भीर असुविधा होती है।
त्रि स्तरीय पंचायतों के आम उप निर्वाचन 2017 पूर्वार्द्ध को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने एवं कोलाहल नियंत्रण के उदेश्य से थाना कोतवाली सीधी, अमिलिय,बहरी,कमर्जी क्षेत्रार्न्तगत म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत आदेशित किया गया है कि कोई भी उम्मीदवार निर्वाचन एजेन्ट या दल के सदस्य आदि ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10 बजे तक बिना विहित अधिकारी के अनुमति से नही कर सकेगा। जिले के थाना कोतवाली सीधी, अमिलिय,बहरी,कमर्जी क्षेत्रार्न्तगत रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नही करने की अनुमति दी जायेगी।

किसी चिकित्सालय, नर्सिगहोम, टेलीफोन एक्सचेन्ज, न्यायालय शिक्षण संस्थाएं, छात्रावास शासकीय, अर्द्धशासकी संस्थाओं के कार्यालय स्थानीय प्राधिकरण तथा बैक से 100 मीटर के दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किसी भी खुले स्थान में टेप, या अन्य प्रकार के पूर्व रिकार्ड की हुई संगीत बजाने के लिए नही किया जायेगा। निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अधिकारियों को विहित प्राधिकारी बनाया गया है। तहसील चुरहट के लिए तहसीलदार चुरहट, तहसील गोपद बनास के लिए तहसीलदार गोपद बनास, तहसील सिहावल के लिए तहसीलदार सिहावल और बहरी के लिए तहसीलदार बहरी को प्राधिकारी ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रणाली को अधिनियम तथा नियमों के प्रावधन अनतर्गत चलाए जाने की अनुज्ञा उनके सम्मुख संकारण आवेदन प्रस्तुत करने पर दे सकेंगे। किसी कार्यक्रम मे तीन घन्टे से अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति नही दी जावे। नियम के विपरीत प्रयोग करने पर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी द्वारा उपयोग करने पर उपकरण सामग्री को जप्त करेगा।

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