सीधी (enewsmp.com)कलेक्टर अभय वर्मा के निर्देशानुसार जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिले की समस्त उचित मूल्य दुकानों में 2 रूपये प्रति किलो के मान से एक परिवार को 50 किलो प्याज उपलब्ध कराने को निर्देशित किया गया है। नागरिक आपूर्ति निगम सीधी ने बताया है कि जिले में 12420 क्विंटल प्याज की आवक होना है जिसका विक्रय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जाना है। प्याज का विक्रय अधिकतम 50 किलों प्रति परिवार के मान से उपभोक्ताओं का वितरण किया जावेगा। कलेक्टर श्री वर्मा ने निर्देशित किया है कि उपभोक्ताओं को सडी गली प्याज का वितरण नही कराया जाय उचित मूल्य दुकान से प्याज का वितरण विधिवत स्टाक एवं वितरण पंजी संधारित की जावें तथा प्याज प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है। उचित मूल्य दुकानों के सेल्समैनों को सख्त निर्देशित किया गया है कि किसी भी स्तर पर प्याज खराब न हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जावें उसका प्रमाणीकरण जिला स्तरीय समिति द्वारा मान्य किया जावेगा। उचित मूल्य दुकानों से उपभोक्ताओं से प्याज की निर्धारित दर 2 रूपये प्रति किलों की दर से अधिक कीमत पर दी जायेगी तो दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्याज अत्यन्त क्षयसील उत्पादन होने के कारण अधिक समय तक भण्डार किया जाना संभव नही है। यह प्रयास किया जाये कि उपार्जन केन्द्र भण्डारण स्थल तथा उचित मूल्य दुकान पर किसी भी स्थिति में तीन दिवस से अधिक का भण्डारण न किया जाय। प्याज का वितरण पात्र परिवारों को किया जाय यदि समय-सीमा मे प्याज का वितरण न होने की स्थिति में बीना पात्र परिवारों एवं अन्य संस्थाओं यथा दीनदयाल रसोई योजना, छात्रावास, जेल आदि में भी प्रदाय किया जा सकता है। किसी भी परिवार को प्याज क्रय करने के लिए विवस न किया जाये।