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कलेक्टर ने समस्त सचिवों एवं रोजगार सहायकों को जारी किये निर्देश ..............

(enewsmp.com)सीधी-कलेक्टर अभय वर्मा ने समस्त सचिवों एवं रोजगार सहायकों को निर्देष दिये है कि निःषुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2011 के अन्तर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अषासकीय शालाओं में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चो को कक्षा एक या प्री -स्कूल की प्रथम प्रवेषित कक्षा में न्यूनतम 25 प्रतिषत सीटो पर निःषुल्क प्रवेष का प्रावधान हैं। प्रवेष की उक्त प्रकिया सत्र 2016-17 से आनलाइन लाटरी के माध्यम से संपादित कराई जा रही है।
कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा है कि वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के (3 से 7 वर्ष के ) अषासकी शाला मे प्रवेष दिलाने हेतु इच्छुक अभिभावक, पालक अपने शाला जाने योग्य छात्रों की आई.डी. के अभाव में निःशुल्क प्रवेष के लिये पोर्टल पर आन लाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे है। और वे शाला में प्रवेष से वंचित हो रहे है। शासन व्दारा आई.डी.जारी करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सचिवों की निर्धारित की गयी है। उन्होने निर्देष दिये है कि शाला प्रवेष योग्य 3 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की आई.डी. अनिवार्यतः जारी करना सुनिष्चत करे। अन्यथा कठोर अनुषासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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