सीधी enewsmp म0प्र0 शासन द्वारा पोलीथीन के निर्माण, भण्डारण, विक्रय एवं उपयोग पर पूर्णतः प्रतिवंध लगाये जाने तथा समाचार पत्रो व ध्वनि विस्तारक यंत्रो के माध्यम से ब्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार कराये जाने के उपरान्त दुकानदारो द्वारा पोलीथीन का उपयोग बंद नही करने पर कलेक्टर सीधी द्वारा दुकानदारो के विरूद्व कठोर दण्डात्मक कार्यवाही कें निर्दे दिये है। उक्त निर्दे के अनुक्रम में दि. 30.05.2017 को संदीप श्रीवास्तव, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार गोपदबनास, मकबूल खान, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद सीधी दलबल के साथ के साथ सब्जी मण्डी व उसके आसपास के कई दुकानो पर आकस्मिक रूप से छापामार कार्यवाही करते हुये भारी मात्रा में पोलीथिन जप्त की गयी। श्रीवास्तव द्वारा सभी दुकानदारो को समझाइस देते हुये कहा कि अपने दुकान में पोलीथिन का उपयोग बंद करे अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के लिये तैयार रहे, यदि दुकानदारो द्वारा पोलीथिन का उपयोग बंद नही किया गया तो प्रतिवंधित वस्तु विक्रय करने के संबंध में अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के साथ दुकानो के लाइसेन्स निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। इस प्रकार की कार्यवाही बड़े दुकानदारो के साथ साथ छोटे छोटे फुटकर दुकानदारो जैसे ठेला, सब्जी बेचने बालो पर भी अनाधिकृत रूप से पोलीथिन का उपयोग करना पाये जाने पर छापामार कार्यवाही निरंतर चलती रहेगी ।