कलेक्टर ने डा. मिश्रा नर्सिग होम की अल्ट्रासाउण्ड मान का पंजीयन निरस्त सीधी enewsmp👉कलेक्टर अभय वर्मा ने प्रसव पूर्व निदान तकनीक( विनिमय और दुरूपयोग निवारण ) अधिनियम 1954 (1994 का 57) की धारा 19-1 के अघीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये डा. बीना मिश्रा, मिश्रा नर्सिग होम एण्ड डायग्नोस्टिक सेटंर प्राइवेट लिमिटेड दीनदयाल सीधी को एल एण्ड टी.सोन्नाटा प्लस (पोर्टेबिल) पार्ट नम्बर 3-77-390-0082-74 सिरियल नबंर -9 पी-3047 अल्ट्रासोनिक मान स्थापित करने हेतु पजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक 10 दिनांक 25-2-2014 से 24-2-2019 तक की पांच वर्ष की अवधि के लिये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया था। पूर्व मं आयोजित जिला सलाहकार समिति की बैठक में पंजीकृत संस्थाओं से मासिक प्रतिवेदन एवं आनलाइन फार्म एफ भरे जाने की समीक्षा किये जाने के दौरान अध्यक्ष जिला सलाहकार समिति पी.सी.एवं पी.एन.डी.टी.एक्ट सीधी व्दारा जानकारी दी गयी कि मिश्रा नर्सिग होम एण्ड डायग्नोस्टिक सेंटर में स्थापित अल्ट्रासोनिक मान जिसका पंजीयन क्रमाक 10 है खराब होने के कारण बन्द है एवं मासिक प्रतिवेदन तथा फार्म -एफ प्राप्त नहीं हो रहा है। कलेक्टर वर्मा ने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व्दारा डा. बीना मिश्रा को सुनवाई का अवसर देते हुये अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्र प्रेषित किये जाने पर संचालक, मिश्रा नर्सिग होम एण्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड व्दारा आवेदन देकर जानकारी दी गयी कि मान में खराबी आ जाने के कारण सोनोग्राफी जांच करने में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है एवं पूर्णतः बंद है। अतः पुरानी सोनोग्राफी मान एल.एण्ड टी.सोन्नाटा प्लस का सुनवाई का अवसर न देकर पजींयन निरस्त करे। अपर कलेक्टर के निर्देन में जाचं दल व्दारा विगत 3 मई 2017 को संस्था का औचक निरीक्षण किया गया । जांच के दौरान मान खराब हालत में बन्द पायी गयी। जांच दल व्दारा बंद एवं खराब रखी हुई यू.एस.जी. मान को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के भण्डार कक्ष में रखवाने एवं पंजीयन निरस्त किये जने की अनुंसा की गयी है। अतः गर्भधारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिध) अधिनियम 1994 की धारा 20 -3 उपधारा 1 एवं 2 के अधीन डा. बीना मिश्रा , मिश्रा नर्सिग होम एण्ड डायग्नोस्टिक सेटर प्राइवेट लिमिटेड को अल्ट्रासाउण्ड मान स्थापित कर संचालन करने हेतु जारी पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक 10 तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।