सीधी मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री व्दिवेदी ने बताया कि विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिये ग्राम स्तर पर 15 मई से 25 मई तक समस्या निवारण िविर आयोजित किया जायेगा। उन्होने बताया कि इन िविरों में वितरण केन्द्र के प्रभारी, अधिकारी व क्षेत्रीय अधिकारी,सहायक अभियता एवं कार्यपालन अभियता उपस्थित रहेगे। अधीक्षण यंत्री व्दिवेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंम्प कनेकन योजना के अन्तर्गत लधु एवं सीमात कृषकों को जो 2 हेक्टयर से कम के भूमि धारक है तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के है। कनेकन हेतु केवल 5 हजार 500 रूपये देना होगा जबकि अन्य वर्ग के किसानों को 7 हजार 500 रूपये जमाकरना होगा। अन्य ऐसे कृषक जिनके पास 2 हेक्टयर तथा अधिक भूमि है कनेकन के लिये 12 हजार रूपये जमा करना होगा। उन्होने बताया कि 3 हार्स पावर के लिये 4 हजार 200 रूपये वार्षिक, 5 हार्स पावर के लिये 7 हजार रूपये वार्षिक और अस्थायी कनेकन चार माह अक्टूबर से जनवरी के लिये लेने पर 3 हार्स पावर के लिये 10 हजार 331 रूपये 10 पैसे तथा 5 हार्स पावर के लिये 17 हजार 218 रूपये 50 पैसे देने होगे। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिये कम से कम 3 हार्स पावर पंप के लिये लागू है। अधीक्षण यंत्री ने बताया कि समाधान योजना के अन्तर्गत निम्नदाब घरेलू उपभोक्ताओं के लिये 31 जनवरी 2017 की स्थिति में बकाया राा के निराकरण हेतु समाधान योजना लागू की गयी है। जिसकी अवधि 31 मई 2017 तक बढा दी गयी है। योजना के तहत बी.पी.एल. कार्डधारी उपभोक्ताओं को बकाया राा में से मूल राा का 50 प्रतित जमा करने पर मूल राा में 50 प्रतित तथा शत-प्रतित सरचार्ज की छूट दी जायेगी। इसी प्रकार ए.पी.एल. उपभोक्ताओं को बिल की पूरी राा एक मुत जमा करने पर शत-प्रतित सरचार्ज की छूट दिये जाने का प्रावधान है।