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बाल विवाह न कराएं यह अपराध है-अभय


सीधीenewsmp.com जिले के कलेक्टर अभय वर्मा ने अपील की है कि किसी भी हालत में पालक अपने बेटे-बेटियों का बाल विवाह न करें यह एक सामाजिक कुरीति है और कानूनी अपराध है। माह के अन्त में 29 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन पालक बड़ी संख्या में अपने बेटे-बेटियो का विवाह करते हैं। विवाह करते समय वे इस बात का अनिवार्य रूप से ध्यान रखें कि किसी भी हालत में उनकी बेटी अवयस्क न हो क्योंकि वह मानसिक एवं शारीरिक रूप से विवाह के योग्य नहीं रहती है। विवाह के समय लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि पालक अपने बेटे एवं बेटियों का बाल विवाह करते हैं तो वे जेल जाने के लिए तैयार रहें। साथ ही विवाह कराने वाले पंडित एवं अन्य सेवाएं देने वालो को भी जेल भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में एक भी बाल विवाह न हो इसके लिए जिला महिला साक्तिकरण अधिकारी प्रवे मिश्रा की अध्यक्षता में कोरग्रुप गठित कर पूरे जिले में भ्रमण करने के लिए निर्दे दिए गए हैं तथा बाल विवाह की सूचना प्राप्त होते ही तत्परता के साथ कार्यवाही की जाएगी।
जिला महिला साक्तिकरण अधिकारी प्रवेश कुमार मिश्रा ने बताया कि बाल विवाह रोकने के लिए जिले में लाडो अभियान चलाया जा रहा है। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है इसको प्रासनिक एवं सामाजिक भागीदारी से ही समाप्त किया जाता है। इसके लिए समस्त पालकों,अधिकारियों,कर्मचारियों,ासकीय,आासकीय संस्थाओं,समस्त धर्मगुरूओं,स्कूल कालेज के िक्षक एवं छात्र,पंचायत के प्रतिनिधि,जिला एवं जनपद पंचायत प्रतिनिधि तथा सेवा प्रदाता जैसे पंडित,मौलवीय,प्रिंटर,हलवाई,बैण्डवाला,ट्रांसपोर्टर,ब्यूटीपार्लर,मैरिज गार्डन मालिक से आग्रह है कि वे बाल विवाह में अपनी सेवाएं नहीं दें नही ंतो उन्हें जेल भेजने की कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने ने बताया कि अक्षय तृतीया पर आयोजित होने वाले विवाह पर सरकार की पैनी नजर होगी। उन्होंने समस्त मैदानी अधिकारियों को पूर्ण सतर्क रहने के निर्दे दिए हैं। इसके साथ ही शौर्यादल सदस्य भी आंगनबाड़ी क्षेत्र में लोगों को बाल विवाह न करने की अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसके संज्ञान में बाल विवाह आयोजन की जानकारी है वह संबंधित क्षेत्र के एसडीएम,परियोजना अधिकारी,थाना प्रभारी को सूचना दे सकता है। इसके साथ ही बाल विवाह आयोजन की जानकारी चाइल्ड लाइन नम्वर 1098 या 100 के अलावा सूचना केन्द्र के नम्वर 07822-250295 पर भी जानकारी दे सकते हैं।

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