सीधीenewsmp.comकलेक्टर अभय वर्मा ने शैक्षणिक सत्र 2017-18 में ऐसे मजरे टोले जिससे स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक है के सटीक चिन्हांकन एवं स्कूल शिक्षा विभाग के जीआईएस आधारित डिसीजन सपोट सिस्टम निर्मित किए जाने के लिए बसाहटों की शालावार एवं ग्रामवार मैपिंग करने के लिए संकुल स्तर पर समिति गठित की है। इस समिति के अध्यक्ष जनिक्षा केन्द्र प्रभारी (प्राचार्य) होंगे। सदस्य सचिव जनिक्षकों को बनाया गया है। माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक ग्राम पंचायत के संबंधित सचिव एवं पटवारी समिति के सचिव होंगे। यह समिति शतप्रित बसाहटों की मैपिंग सुनिचित करने हेतु उत्तरदायी होगी। कलेक्टर अभय वर्मा ने बताया कि निः शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी अधिनियम 2009 के उपबंधों के अधीन बनाए गए निः शुल्क एवं बालिक्षा नियम 2011 के नियम 4 के अनुसार बसाहट की पडोस की सीमा का निर्धारण किया गया है जिसके अंतर्गत समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में 1995 बसाहटों की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। जनिक्षा केन्द्र स्तर से इन अधिसूचित बसाहटों का पुनः परीक्षण किया जाय। परीक्षण निम्नानुसार संदर्भ में किया जाय। मैपिंग में कोई बसाहट छूटी हुई हो उसे जोड़ा जाय। बसाहट की दूरी में त्रुटि हो तो उसे सुधारा जाय। किसी बसाहट की मैपिंग गलत शाला अथवा ग्राम से की है तो उसे सांधित किया जाय। जिले में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय,बालिका छात्रावास एवं अन्य समस्त छात्रावासों में निवासरत छात्र-छात्राओं को अध्ययनरत शाला से मैप किया जाना होगा।