सीधी जिले में अवैध उत्खनन पर सख्त कार्रवाई – 65 वाहन/मशीनें जप्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देशन तथा जिला खनिज अधिकारी श्री कपिलमुनि शुक्ला के मार्गदर्शन में खनिज विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। प्रभारी खनि निरीक्षक श्री देवेंद्र महोबे एवं श्री शिशिर यादव की टीम ने दिनांक 01 अप्रैल 2025 से आज दिनांक तक की गई जांच के दौरान कुल 65 वाहन/मशीनें अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण में संलिप्त पाई जाने पर जप्त की हैं। इनमें 19 ट्रैक्टर-ट्रॉली रेत, 1 ट्रैक्टर-ट्रॉली गिट्टी, 1 ट्रैक्टर-ट्रॉली फ्लैगस्टोन, 1 ट्रैक्टर-ट्रॉली मिट्टी, 18 हाईवा रेत, 2 हाईवा गिट्टी, 1 ट्रक कोयला, 13 डंपर रेत, 2 डंपर गिट्टी, 2 पिकअप फ्लैगस्टोन, 2 पोकलेन मशीन (रेत), 1 पोकलेन मशीन (मुरूम), 1 जेसीबी (रेत) और 1 जेसीबी (मुरूम) शामिल हैं। जुर्माना और वसूली इन सभी मामलों में कुल ₹3,17,79,727/- (तीन करोड़ सत्रह लाख उन्यासी हजार सात सौ सत्ताईस रुपये मात्र) का अर्थदंड प्रस्तावित कर प्रकरण कलेक्टर महोदय जिला सीधी के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इनमें से 64 प्रकरणों में से 52 प्रकरणों का निराकरण करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियम 2022 के तहत ₹25,80,701/- (पच्चीस लाख अस्सी हजार सात सौ एक रुपये मात्र) का दंड अधिरोपित किया गया, जिसे वसूल कर शासकीय कोष में जमा करा दिया गया है। शेष प्रकरण माननीय न्यायालय, कलेक्टर महोदय के समक्ष विचाराधीन हैं। भंडारण अनुज्ञप्ति निरस्त इसके अतिरिक्त ग्राम नौगवादर्शन सिंह, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी स्थित खसरा क्र. 358, रकबा 0.104 हे. क्षेत्र में भारत मिनरल्स प्रो. श्री राघवेंद्र सिंह को प्रदत्त खनिज कोयला एवं अन्य खनिजों हेतु स्वीकृत भंडारण अनुज्ञप्ति शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर कलेक्टर महोदय द्वारा निरस्त कर दी गई है।