सीधी(ईन्यूज एमपी)_ खनिज अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि कलेक्टर के आदेशानुसार सीधी जिले के तहसील बहरी में खनिज कोयला हेतु राममूरति कोल पिता राजमणि कोल निवासी छुहिया पोस्ट खुटेली तहसील बहरी एवं मयंक सिंह बघेल पिता प्रदीप सिंह बघेल निवासी चदैनिया तहसील चुरहट को ग्राम बहरी तहसील बहरी जिला सीधी की खनिज कोयला हेतु व्यापारिक अनुज्ञाप्तियाॅ स्वीकृत की गई थी। उन्होने बताया कि अनुज्ञप्तियों के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों की पूर्ति के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर 30 दिवस में जबाव चाहा गया था किन्तु व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा नोटिस के संबंध में कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं नियम/शर्तों के उल्लंघन फलस्वरूप कलेक्टर द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.01.2024 तथा 28.04.2023 द्वारा जारी व्यापारिक अनुज्ञप्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।