enewsmp.com
Home विंध्य प्रदेश फर्जी मार्कशीट से नौकरी करने वाले को मिली सश्रम कारावास कि सजा.....

फर्जी मार्कशीट से नौकरी करने वाले को मिली सश्रम कारावास कि सजा.....

सतना (ईन्यूज एमपी)-दसवीं फेल होने के बावजूद पास की मार्कशीट लगा कर नौकरी पाने वाले कर्मचारी नेता को जेल भेजे जाने के बाद अब सतना की अदालत ने फर्जी मार्कशीट से जुड़े एक और ऐसे ही मामले में बिजली कंपनी के रिटायर्ड भृत्य को भी सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियुक्त तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर का रहने वाला है। न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी सतना भूपेश कुमार मिश्रा ने फर्जी मार्कशीट लगा कर बिजली कंपनी में भृत्य की नौकरी हासिल करने के आरोपी मोहन लाल पटेल (किरार) तनय जालम सिंह पटेल (65) हाल पता एफ/6 एमपीईबी कॉलोनी झरना उपरी मंजिल जिला नरसिंहपुर को 2 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण में राज्य शासन की तरफ से एडीपीओ हरिकृष्ण त्रिपाठी ने पैरवी की।

सहायक अभियोजन प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि अभियुक्त को धारा 417 में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदण्‍ड एवं धारा 471 में 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा करने पर उसे एक माह का अतिरिक्‍त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार, मोहन लाल किरार की नियुक्ति 23 जनवरी 1989 को बिजली कंपनी के क्षेत्रीय भंडार सतना में भृत्य के पद पर हुई थी। उस समय उसने कक्षा आठवीं की अपनी अंकसूची क्रमांक एन/5294 प्रस्‍तुत की थी। जिसमें उसकी जन्‍मतिथि 26/05/1962 अंकित थी।

अनियमितता पाए जाने पर जांच की गई

कुछ समय बाद मोहन लाल किरार का स्‍थानांतरण नरसिंहपुर में हो गया। उसकी जन्‍मतिथि सत्‍यापन के लिए उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्र मांगे गए तो उसने वहां उसके द्वारा नरसिंहपुर में प्रस्‍तुत अंकसूची क्र0 1243 एवं स्‍थानांतरण प्रमाण पत्र क्र0 623 में उसकी जन्‍मतिथ‍ि 06/03/1956 अंकित पाई गई।उसकी दोनों अंकसूचियों में अनियमितता पाए जाने पर उसके विरूद्ध विभागीय जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि नियुक्ति के समय प्रस्‍तुत अंकसूची एन/5294 फर्जी थी। इस मामले में 16 जून 2005 को वीके नागवंशी तत्कालीन कार्यपालन यंत्री क्षेत्रीय भण्‍डार मप्र राज्‍य विद्युत मंडल सतना ने सिटी कोतवाली सतना में धारा 420,467,468 आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

4 धाराओं मे हुई सजा

बता दें कि बुधवार को ही सतना की अदालत ने दसवीं की फर्जी मार्कशीट के आधार पर वन विभाग में वन रक्षक की नौकरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी नेता मुनेंद्र सिंह परिहार को चार अलग अलग धाराओं में 5-5 वर्ष कैद और 40 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

Share:

Leave a Comment