सीधी (ईन्यूज एमपी)-पेसा एक्ट के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर साकेत मालवीय की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के जिला अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर ने कहा कि मध्यप्रदेश में पेसा एक्ट को 15 नवम्बर को अधिसूचित किया गया है। इसके प्रवाधान प्रदेश के 89 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य वाले विकासखण्डों में लागू है। कलेक्टर ने कहा कि सीधी जिले के विकासखण्ड कुसमी की 42 ग्राम पंचायतों में इसके प्रावधान लागू होंगे। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को एक्ट के प्रावधानों से अवगत होने तथा विभागीय समन्वय स्थापित कर इसके क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि सभी संबंधित विभाग प्रमुख तथा उनके अधीनस्थ आमले प्रावधानों का अध्ययन करें तथा उसके विषय में ग्राम पंचायतों को भी जागरूक करते हुए इसका बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा एक्ट के प्रावधानों के विषय में विस्तारपूर्वक बताया गया। बैठक में वनमण्डलाधिकारी क्षितिज कुमार, संयुक्त संचालक संजय टाइगर रिजर्व हरिओम शर्मा सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।