सीधी (ईन्यूज एमपी)- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला सीधी द्वारा विचारण उपरांत थाना कुसमी के अपराध क्रमांक 99/2020 धारा 302 भा.द.वि. म.प्र. शासन विरूद्ध प्रेमसिंह गोड के प्रकरण में दिनांक 17.11.2022 को अभियुक्त प्रेमसिंह गोंड तनय सम्मन सिंह गोड, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम टमसार, थाना कुसमी, जिला सीधी (म.प्र.) को धारा 302 भा.द.वि. के आरोप में आजीवन सश्रम कारावास एवं 5,000 रूपए अर्थदंड की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सशक्त पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रशांत कुमार पाण्डेय के द्वारा की गई। जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय सीधी के मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कु. सीनू वर्मा द्वारा बताया गया कि फरियादी गजराजसिंह गोंड तनय बुद्धराज सिंह उम्र 55 वर्ष निवासी टमसार थाना कुसमी थाना उपस्थित आकर जवानी रिपोर्ट दर्ज करायी कि लगभग 02 माह पहले मेरे छोटे भाई धर्मपाल सिंह ने अभियुक्त प्रेमसिंह को घर में घुसने पर 2-3 तमाचा मार दिया था, इसी बात की रंजिश अभियुक्त फरियादी गजराज सिंह गोंड, उसके भाई धर्मपाल से एवं उसके लडकों से रखता था। दिनांक 16/07/2020 को दोपहर 02:30 बजे के लगभग अभियुक्त प्रेमसिंह गोंड तनय सम्मन सिंह गोड, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम टमसार, थाना कुसमी, जिला सीधी (म.प्र.) ने फरियादी गजराज सिंह के लडके वंशमणि सिंह उम्र 22 वर्ष की लोहे के टांगा (कुल्हाडी) से उसके गले में प्रहार कर मृत्यु कारित कर दी। वंशमणि की मृत्यु के पश्चात् अभियुक्त फरियादी के भाई धर्मपाल सिंह को टांगा लेकर धमकी दे रहा था कि आज वंशमणि सिंह को खत्म कर दिया है अब तेरा नंबर है। घटना की शिकायत पर थाना कुसमी में अप.क्र. 99/20 अंतर्गत धारा 302 भा.द.वि. विरूद्ध प्रेमसिंह गोड पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां न्यायालयीन प्र.क्र. 153/20 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री प्रशान्त कुमार पाण्डेय द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया एवं अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। विचारण पश्चात माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्त प्रेमसिंह गोंड को धारा 302 भा.द.वि. के आरोप में आजीवन सश्रम कारावास एवं 5,000/- रू. अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।