सतना (ईन्यूज एमपी)-नवविवाहिता की मौत के एक मामले में आरोप साबित पाए जाने पर अमरपाटन की अपर सत्र अदालत ने दहेज लोभी पति, सास, ससुर और चाचा ससुर को सात साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश दीपक शर्मा की कोर्ट ने आरोपी राहुल पटेल, रामबली पटेल, रामफल पटेल और दुअसिया पटेल पर 3-3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एजीपी उमेश शर्मा के अनुसार चेतना पटेल का विवाह भिटारी निवासी आरोपी राहुल के साथ 26 अप्रैल 2019 को हुई थी। चेतना से उसके ससुराल में उसका पति, सास-ससुर और चाचा ससुर 2 लाख रुपए नकद और चार पहिया वाहन की मांग करते थे और उसके लिए प्रताड़ित करते थे। नवविवाहिता के साथ मारपीट की जाती थी और उसे मानसिक रूप से भी परेशान किया जाता था। प्रताड़ना से तंग आकर 24 सितम्बर 2019 को नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट पर रामनगर थाना पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज किया और विवेचना के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 304बी, 498ए और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर चारो दोषियों को जेल और जुर्माने की सजा से दी गई है।