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Home विंध्य प्रदेश फिरौती के लिए अपहरण और हत्या के चार अभियुक्तों को तिहरे आजीवन कारावास की सजा........

फिरौती के लिए अपहरण और हत्या के चार अभियुक्तों को तिहरे आजीवन कारावास की सजा........

सतना(ईन्यूज एमपी) -सतना जिले की मैहर कोर्ट ने फिरौती के लिए अपहरण एवं हत्या के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। मैहर के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने चार आरोपियों को तिहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है। चारों अभियुक्तों पर 65- 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

मैहर के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत शुक्ला ने अपहरण, फिरौती और हत्या के एक सनसनीखेज मामले में बड़ा दंडादेश पारित किया हैं। प्रकरण पर विचारण के बाद न्यायाधीश ने इस घटना में शामिल रहे 4 अभियुक्तों को तीन-तीन बार आजीवन कारावास और 65-65 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जिन अभियुक्तों को तिहरी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है उनमें धर्मपाल कुशवाहा पिता कल्लू कुशवाहा 32 वर्ष, आनंद वर्मा पिता विमल वर्मा 28 वर्ष,अजय कुमार वर्मा पिता अशोक कुमार वर्मा 39 वर्ष तीनो निवासी सुरदहा नागौद तथा संदीप द्विवेदी पिता चंद्रभान द्विवेदी 32 वर्ष निवासी नोनगरा थाना सिंहपुर सतना शामिल हैं। राज्य शासन की तरफ से अभियोजन अधिकारी गणेश पांडेय ने अदालत में पक्ष रखा।

अभियोजन के अनुसार सतना जिले के बदेरा थाना अंतर्गत ग्राम विष्णुपुर निवासी अमरजीत सिंह रघुवंशी उर्फ लाला पिता राम किशोर रघुवंशी का अपहरण कर उसे बंधक बना लिया गया था। उसके मोबाइल फोन से मैसेज कर उसकी बहन से बैंक खाते में पैसे डलवाये गए थे और उनका आहरण कर लिया गया था। बाद में जंगल मे ले जा कर अमरजीत के साथ इस बुरी तरह मारपीट की गई थी कि उसकी मौत हो गई थी।

पुलिस ने इस मामले में धारा 302,364,364 A,34,120 B एवं 404 के तहत अभियोग पत्र अदालत में पेश किया था।

अभियोजन अधिकारी गणेश पांडेय ने बताया कि अमरजीत 24 मार्च 2018 को घर से लोन का पैसा लेने के लिए सतना आया था। लेकिन वह 28 मार्च तक घर नहीं पहुंचा।उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। वह अपना एटीएम कार्ड लेकर निकला था। उसे धर्मपाल ने सतना बुलाया था और आनंद,अजय और संदीप के साथ मिलकर उसे अगवा कर लिया था। उन्होंने उसके एटीएम से पैसे निकाले और फिर 7 अप्रैल की रात उसे मार दिया।

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