रीवा ( ईन्यूज एमपी) वशंतपंचमी 16 फरवरी को सीधी जिले के वाणसागर नहर में घटित सड़क हादसे के वाद छुहिया घाटी के जीर्णोद्धार मामले में सीधी और रीवा जिले के कलेक्टर लामवंद हो गये हैं , दोनो जिलों के कलेक्टर अपने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों के लिये अलर्ट जारी कर 6 मार्त तक के लिये यातायात की दृष्टि से भारी वाहनों पर रोंक लगा दी है । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रीवा डॉ. इलैयाराजा टी ने छुहिया घाटी में रीवा जिले की सीमा तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध के आदेश दिये हैं। यह आदेश मोटरयान अधिनियम 1988 तथा मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। रीवा - शहडोल मार्ग पर छुहिया घाटी में सुरक्षा की दृष्टि से सभी भारी वाहनों का आवागमन 23 फरवरी (22 फरवरी 2021 की रात्रि 12 बजे से) से 6 मार्च रात्रि 12 बजे तक के लिए प्रतिबंधित किया गया है। इस अवधि में केवल दो पहिया वाहन तथा चार पहिया वाहन को आवागमन की अनुमति रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी उल्लेखनीय है कि संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड संभाग क्रमांक-1 रीवा के पत्र द्वारा सूचित किया गया है कि रीवा-शहडोल में स्थित छुहिया घाटी में लगातार हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल सड़क मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है। इस मरम्मत कार्य के कारण रीवा-शहडोल मार्ग में छुहिया घाटी तक भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है।