रीवा ( ईन्यूज एमपी) नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को विशेष न्यायाधीश पास्को ने 11 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला रीवा जिले के थाना बिछिया में पंजीबद्ध है। अव्यस्क बालिका से बलात्कार करने वाले आरोपी अर्जुन वासुदेव पिता बल्लू वासुदेव 21 वर्ष, निवासी कुठुलिया तालाब थाना बिछिया जिला रीवा न्यायालय महिमा कछवाहा विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो जिला रीवा द्वारा 11 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। सहायक मीडिया प्रभारी कल्याण सिंह, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि 16.04.2016 को फरियादी ने बताया कि अभियोक्त्री रात्रि आठ बजे बिना बताये घर से चली गई। फरियादी ने आस-पास एवं पहचान वालो से पता किया तो उसका कोई पता नही चला। फरियादी ने पुलिस थाने बिछिया मे रिपोर्ट लिखाई एवं संदेही के रूप मे अभियुक्त अर्जुन वासुदेव का नाम पुलिस को बताया और कहा कि आरोपी, अभियोक्त्री को अपने साथ बहला-फुसलाकरके भगा ले गया। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में अभियोक्त्री को आरोपी के साथ दस्तयाब किया। अभियोक्त्री से पूछताछ करने पर अभियोक्त्री ने बताया कि आरोपी मुझे बहला-फुसलाकर जबलपुर ले गया जहा मेरे साथ कई बार गलत काम (बलात्कार) किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र को माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पाॅक्सो) रवीन्द्र सिंह, जिला रीवा द्वारा मामले में प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों एवं तर्कों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय- सुश्री महिमा कछवाहा, विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो), जिला रीवा द्वारा आरोपी अर्जुन वासुदेव को भादंवि की धारा 363 एवं 366 मे 04-04 वर्ष का कठोर कारावास एवं दो-दो हजार रू के जुर्माने से तथा भादंवि की धारा 376(2)(एन) मे 11 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रू के जुर्माने और पाॅक्सो अधि0 की धारा 5/6 के तहत 11 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास की सजा एवं 2000 रू जुर्माने से दण्डित किया गया।