शिवपुरी(ईन्यूज एमपी)- जिला मुख्यालय से 12 किमी दूर देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत सोमवार सुबह ग्राम कोटा में खूनी संघर्ष में एक ही परिवार के दो लोगों (चाचा-भतीजा) की हत्या कर दी गई। पांच अन्य घायल हैं। इनमें से भी एक ही हालत नाजुक है। विवाद नहर को लेकर था। जिस परिवार के लोगों की हत्या हुई है, वहां शादी थी। सोमवार सुबह ही बहू का ग्रहप्रवेश हुआ था। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने स्कूल की बाउंड्रीवाल के पीछे से पूरे परिवार पर फायर कर दिए। करीब 10 से 15 मिनट तक पूरा गांव गोलियों की आवाज से गूंजता रहा। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति है। कोटा गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कोटा गांव में रहने वाले राजपूत परिवार का सरकारी नहर को लेकर गांव के ही कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। इसी विवाद ने सोमवार को तब हिंसक रूप ले लिया, जब राजपूत परिवार में आयोजित विवाह समारोह के बाद उनके घर बहू के गृह प्रवेश का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग वहां पहुंचे और ताबड़तोड़ फायर शुरू कर दिए। इसमें राजपूत परिवार के प्रेमसिंह (45) पुत्र गजराजसिंह निवासी कोटा और भतीजे दीपक (27) पुत्र पहलवान सिंह की मौत हो गई, जबकि इसी परिवार के मुलायमसिंह (60) पुत्र बादामसिंह, सुल्तानसिंह (38) पुत्र गजराज सिंह, पवनसिंह (38) पुत्र मुलायमसिंह, साहबसिंह (47) पुत्र गजराजसिंह, पहलवानसिंह (50) पुत्र बादामसिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल लाया गया। घटना के बाद अस्पताल में भी हंगामे और विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। पुलिस बल तैनात कर दिया गया। गांव में भी तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई। इधर अस्पताल में जैसे ही दोनों की मौत की पुष्टि हुई, अस्पताल पहुंचे उनके परिचित लोग बाजार में सड़कों पर उतर गए। देखते ही देखते बाजार बंद होने लगा। उनकी मांग थी कि आरोपितों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। हालांकि पुलिस की समझाइश के बाद और 24 घंटे में आरोपितों की गिरफ्तारी का आश्वासन देने के बाद बाजार खुल गया। दो आरक्षकों सहित 10 लोगों के विरुद्ध हुआ केस दर्ज हत्याकांड को लेकर देहात थाना पुलिस ने जिन आरोपितों के विरुद्ध केस दर्ज किया है। एसआई राजीव दुबे ने बताया कि आरोपितों में दो सगे भाई भी हैं, यह आरक्षक के रूप में अशोकनगर में पदस्थ हैं। इनमें आरक्षक दिलीप ओझा, आरक्षक कुलदीप ओझा, नवलसिंह पाल, मुन्ना उर्फ मोनू पाल, महेश बैरागी, ब्रजेश बैरागी, देवेन्द्र बाथम, भरत धाकड़, अशोक ओझा, हरिओम ओझा के विरुद्ध धारा 302, 307, 147, 148, 149, 294, 323 की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आरोपितों की तलाश की जा रही है।