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Home सीधी दर्पण फायरिंग के बाद एसपी ने अधिकारियों को दिए टारगेट....

फायरिंग के बाद एसपी ने अधिकारियों को दिए टारगेट....

सीधी(ईन्यूज एमपी)-आज पुलिस अधीक्षक तरुण नायक द्वारा लोक सभा चुनाव को देखते हुए ज़िले के सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों की नौढिया में फ़ायरिंग अभ्यास कराई गई एवं उसके पश्चात लोक सभा चुनाव के दृष्टिगत क्राइम मीटिंग का भी आयोजन किया गया जिसमें जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों तथा चौकी प्रभारियों के साथ आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया इसमें निम्नानुसार निर्देश दिए गए
१-सभी फरार आरोपियों धारा 173 (8 ) के तहत शेष बचे आरोपियों एवं गंभीर अपराध के आरोपियों जिनकी गिरफ्तारी की जानी है तथा जो फरार हैं उनके विरुद्ध इनाम की उदघोषणा जारी की जाए एवं भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 एवं 83 के तहत उद्घोषणा जारी कराई जाए एवं कुर्की की कार्रवाई की जाए
२-माननीय मजिस्ट्रेट महोदय को अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत पत्र लिखकर कार्रवाई करावे
३- जिला बदर के आरोपी को चेक करें तथा उल्लंघन होने पर कार्रवाई करें
४- पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत अधिकाधिक कार्रवाई करें
५- पुलिस मुख्यालय द्वारा मादक पदार्थो , आबकारी ,आर्म्स एक्ट एवं निगरानी बदमाश तथा फेरारी बदमाशों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करें
६-अवैध शराब के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करते रहे
७-आदतन अपराधियों के विरुद्ध भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहां इस्तगासा पेश कर फाइनल फाउंडर की कार्रवाई कराएं
८-ऐसे शरारती तत्व जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं उनके विरुद्ध अभी से कड़ी प्रतिबंधात्मक कारवाई कर बाउंड वर की कार्रवाई करें
९-अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लगभग 23 परकण लंबित है इन का तत्काल निराकरण कराएं
१०-आचार संहिता लागू होने के पहले ही चुनाव आयोग की मंशा के अनुरूप निष्पक्ष एवं तटस्थ कार्रवाई हेतु अपने अधीनस्थ बल को प्रशिक्षण देवी एवं प्रेरित करें

११-अपने अधीनस्थ बल को गणना में सुनावे की सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए निष्पक्ष एवं बिना भेदभाव के कार्यवाही करें
१२-साथ ही चुनाव अवधि में अनावश्यक अवकाश पर कर्मचारियों को ना छोड़े तथा विशेष अवसर वह गंभीर बीमारी होने पर ही अवकाश देवे
१३-लाउडस्पीकर एवं डीजे वालों की बैठक लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करावे साथ ही प्रचार प्रसार करने वाले वाहनों में लाउडस्पीकर की अनुमति आवश्यक रूप से चेक करें तथा उल्लंघन होने पर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई करें
१४-चुनाव को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों पर प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करें
१५-आचार संहिता जारी होने के बाद चुनाव के संबंध में शिकायत का 24 घंटे के भीतर निराकरण करें १६-आपने थाना क्षेत्रों में ऐसे मतदान केंद्र जिसमें किसी भी प्रकार का संचार न हो ऐसे एरिया का पहचान उसमें संचार हेतु क्या व्यवस्था की जा सकती है देखे
१७-आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 सीआरपीसी तथा जिला बदर हुआ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत आवश्यक रूप से कार्रवाई सुनिश्चित करें

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