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सीधीःमुद्रित की जाने वाली सामग्री में मुद्रक का नाम, मुद्रित प्रतियों की संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य.......कलेक्टर

सीधी (ईन्यूज एमपी)-कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार ने जिला सीधी अंतर्गत सभी मुद्रक एवं प्रेस संचालकों को आदेषित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार आगामी विधानसभा निर्वाचन 2018 मे निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों आदि के मुद्रण एवं प्रकाशन की कार्यवाही सुनिश्चित कर आयोग द्वारा निर्धारित परिशिष्ट-क में घोषणा एवं परिशिष्ट-ख में मुद्रण के संबंध की सूचना कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी में तत्काल प्रस्तुत करेंगे। मुद्रक द्वारा मुद्रित की जाने वाली सामग्री में मुद्रक का नाम, मुद्रित प्रतियों की संख्या का उल्लेख होना अनिवार्य है।
यह आदेश विधानसभा निर्वाचन 2018 की अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

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