सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- दिनांक 25 मार्च 2017 को समय रात्रि लगभग 07:30 बजे थाना कोतवाली सीधी अन्तर्गत स्थान इंद्रप्रस्थ नगर जनक दुलारी के रिहायशी मकान में अभियुक्त अतुल तिवारी पिता श्याम सुंदर तिवारी उम्र 28 वर्ष निवासी पनवार द्वारा एक नग ओप्पो कंपनी का मोबाइल चोरी किया गया, जिसके संबंध में फरियादी की शिकायत पर थाना कोतवाली सीधी में भादवि की धारा 457 एवं 380 के तहत एफ. आई. आर. क्र. 241/17 पंजीबद्ध कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जहॉं न्यायालयीन प्रकरण क्र. 389/17 में शासन की ओर से रीना सिंह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा सशक्त पैरवी करते हुए अभियुक्त को दोषी प्रमाणित कराया गया, विचारण के पश्चात् न्यायालय अभिषेक कुमार जे.एम.एफ.सी. सीधी द्वारा अभियुक्त को दोषी मानते हुए धारा 451 में 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 380 में भी 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। इसी प्रकार एक दुसरे मामले में दिनांक 25 मार्च 2017 को समय लगभग 06:30 बजे थाना कोतवाली सीधी अन्तर्गत स्थान वार्ड नंबर 01 पुलिस लाइन के पास फरियादी के रिहायसी मकान में अभियुक्त अतुल तिवारी पिता श्याम सुंदर तिवारी उम्र 28 वर्ष निवासी पनवार द्वारा 02 नग नोकिया कंपनी के मोबाइल चोरी किये गये, जिसके संबंध में फरियादी की शिकायत पर थाना कोतवाली सीधी में भादवि की धारा 457 एवं 380 के तहत एफ. आई. आर. क्र. 236/17 पंजीबद्ध कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जहॉं न्यायालयीन प्रकरण क्र. 391/17 में शासन की ओर से रीना सिंह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा सशक्त पैरवी करते हुए अभियुक्त को दोषी प्रमाणित कराया गया, विचारण के पश्चात् न्यायालय अभिषेक कुमार जे.एम.एफ.सी. सीधी द्वारा अभियुक्त को दोषी मानते हुए धारा 451 में 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 380 में भी 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।