सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार ने जानकारी देकर बताया है कि म.प्र. सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधित) अधिनियम 2013 की धारा 4(2) के अधीन नवम्बर 2016 में निर्वाचित जल उपभोक्ता संस्थाओं के एक तिहाई ऐसे निर्वाचित टी.सी. सदस्य, जिसकी पदावधि दो वर्ष निर्धारित थी, दिनांक 06.11.2018 को एवं अधिनियम की धारा 4(7) के अधीन इन संस्थाओं के अध्यक्ष के पद पर नवम्बर 2018 में 02 वर्ष की कालावधि पूर्ण होने वाली रिक्त टी.सी. के अध्यक्ष/सदस्य के निर्वाचन 2018 के लिए कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 21.10.2018 को सम्पन्न होना है। कलेक्टर श्री कुमार ने समस्त उपखण्ड अधिकारी तथा तहसीलदार को निर्देशित किया है कि वे जल उपभोक्ता संस्थाओं के प्रादेषिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों तथा अध्यक्षों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार विभिन्न कार्यों का संपादन नियत तिथि व समय सीमा में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।