सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी प्रभात कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में आज ए.डी.आर. सेन्टर जिला न्यायालय परिसर सीधी में प्रात: 11:00 बजे से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अधीन समस्त स्टेक होल्डर की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गयी। बैठक में निर्धारित एजेण्डे के अनुसार विभिन्न बिन्दुओं यथा- किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति की मूलभूत व्यवस्थाओं, बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों एवं बच्चों के पुनर्वास के संबंध में चर्चा हुई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि जे.जे. एक्ट के अंतर्गत होने वाले किसी भी कार्यवाही का मीडि़या में प्रसारित न किया जाये तथा किसी भी बच्चे की पहचान उजागर न किया जाये। पुलिस अधिकारी संवेदनशीलता के साथ जे.जे. एक्ट के अंतर्गत कार्य करें। बच्चों को पुलिस थानें एवं किशोर न्याय बोर्ड में बाल सुलभ वातावरण उपलब्ध कराया जायें। जिले के सभी पुलिस थानों में किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण अधिकारी एवं परिवीक्षा अधिकारी के नाम एवं मोबाईल नम्बर का बोर्ड लगाया जाये तथा जे.जे. एक्ट एवं पोक्सो एक्ट के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों द्वारा निर्वहन किये जाने वाले दायित्वों से संबंधित फ्लैक्स लगाये जायें। जिला न्यायाधीश श्री मिश्रा ने निर्देशित किया कि जिले में संचालित सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान इस आशय का बोर्ड लगायें कि उनके यहां कोई 14 वर्ष से कम आयु का बाल श्रमिक कार्यरत नही है। इसके साथ ही बच्चों से संबंधित कानूनों का प्रचार प्रसार ग्राम स्तर तक किया जाये। बैठक में प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड शिवचरण पटेल द्वारा जे.जे. एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी तथा पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शीघ्र चलान प्रस्तुत करें व मानसिक रूप से अपरिपक्व बालकों के संबंध में विधि अनुसार कार्यवाही करें। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस.के. शर्मा द्वारा पुलिस अधिकारियों को विधि अनुसार कार्यवाही करने एवं बालकों के सर्वाेत्तम हित में कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी प्रवेश मिश्रा द्वारा बच्चों के संबंध में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत की गयी। बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी जय सिंह सरौते, एसडीएम सीधी के.पी. पाण्डेय, बाल कल्याण समिति के सदस्य प्रमोद मिश्रा, पूरन सिंह, अजीत द्विवेदी, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य मोनिका श्रीवास्तव, परिवीक्षा अधिकारी अनुराग पाण्डेय, उपनिरीक्षक सतीष द्विवेदी, विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं पैनल अधिवक्ता व जिले के विभिन्न थानों में पदस्थ बाल कल्याण पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।