सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- दिनांक 05.04.2006 को शाम 05:00 बजे ग्राम भितरी करहियाटोला थाना बहरी के अंतर्गत आरोपी शंकर प्रसाद कोल पिता सुखदेव कोल उम्र 35 वर्ष एवं पार्वती पति शंकर प्रसाद कोल उम्र 32 वर्ष निवासी भितरी थाना बहरी ने फरियादी लेवेंद्र सिंह के साथ जो कि वन विभाग का कर्मचारी होकर शासकीय कार्य कर रहा था, जिसे आरोपीगण ने प्रयतित बात के परिणामरूवरूप अपराधिक बल का प्रयोग करते हुए शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न किये एवं स्वेच्छया उपहति कारित की, घटना के संबंध में फरियादी की शिकायत पर थाना बहरी में भादवि की धारा 353, 332, 184, 34, 506 के तहत अपराध क्र. 59/06 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहॉं न्यायालयीन प्रकरण क्र. 676/06 में सशक्त पैरवी करते हुए रीना सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी ने अभियुक्तगण को दोषी प्रमाणित कराया, परिणामस्वरूप अभिषेक कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी ने अभियुक्तगण को दोषी मानते हुए भादवि की धारा 353 में 3000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।